पारिवारिक न्यायालय में वीडियो कॉन्फरेन्स सुविधा होने तक होगी व्यक्तिगत उपस्थिति

0 उच्च न्यायालय ने दिए दिशा-निर्देश, महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों पर होगी सुनवाई झाँसी : पारिवार

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 09:19 PM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 09:19 PM (IST)
पारिवारिक न्यायालय में वीडियो कॉन्फरेन्स सुविधा होने तक होगी व्यक्तिगत उपस्थिति
पारिवारिक न्यायालय में वीडियो कॉन्फरेन्स सुविधा होने तक होगी व्यक्तिगत उपस्थिति

0 उच्च न्यायालय ने दिए दिशा-निर्देश, महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों पर होगी सुनवाई

झाँसी : पारिवारिक न्यायालय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के तहत काम करेगी। इसके लिए उच्च न्यायालय के 14 व 22 अप्रैल 2021 को गाइडलाइन जारी की है। अब महत्वपूर्ण मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी।

प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय झाँसी व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय में जब तक जेआइटीएसआइ वीडियो कॉन्फरेन्स की सुविधा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक व्यक्तिगत उपस्थित के माध्यम से काम करेगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक नियत समय में निर्णित किए जाने वाले आदेश की पत्रावलियों व अर्जेण्ट प्रकृति वाली पत्रावलियों में कार्यवाही की जाएगी। अन्य पत्रावली में सामान्य तिथियां नियत की जाएंगी। पत्रावली में जो तिथि नियत की जाएगी, उन्हें सीआइएस पर अपलोड किया जाएगा और नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। पारिवारिक न्यायालय काउण्टर पर नए दावे पूर्वाह्न 11.30 बजे तक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी प्रकार जिन पक्षकारों की भरण-पोषण की धनराशि न्यायालय में जमा है, वह उस धनराशि को उठाने के लिए प्रार्थना-पत्र 12 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही न्यायालय में 22 अप्रैल से प्रात: 10.30 बजे से प्रारम्भ होकर अपराह्न 2.30 बजे तक काम करेगा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्टाफ का प्रवेश 33 फीसदी साप्ताहिक पुनरावृत्ति के अनुसार होगी। साथ ही शासन द्वारा लॉकडाउन (कोरोना क‌र्फ्यू) घोषित किए गए दिवस में न्यायालय व कार्यालय बन्द रहेगा। साथ ही न्यायालय को प्रतिदिन सैनिटाइ़जेशन किया जाएगा।

पुलिस से अभद्रता के आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त

झाँसी : प्रभारी सत्र न्यायाधीश जयतेन्द्र कुमार ने पुलिस के साथ गाली-गलौज, अभद्रता, मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के मामले में आरोपियों के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया। ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृदुलकान्त श्रीवास्तव ने बताया कि उपनिरीक्षक धर्मसिंह ने 6 अप्रैल 2021 को थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि वह बीते रो़ज सुबह 9.30 बजे थाना गेट पर सरकारी कार्य कर रहा था। इसी दौरान ग्राम कुँआ स्यावनी के रामगोपाल पटसारिया, बृजेश, अनुज हरिओम, हनी पटसारिया, पंकज पटसारिया उर्फ पिण्टू निवासी कुँआगाँव स्यावनी, कल्लू यादव पुत्र मुन्ना तथा दूसरे पक्ष के रवि रिछारिया, शशिकान्त, राजकुमार, धर्मेन्द्र कुमार कल्लू यादव पुत्र सुरेश, अमित दुबे, बिजेन्द्र, अजय कुमार निवासी कुँआ स्यावनी तथा माधव यादव निवासी ग्राम वरियन चौकी कनेरा मध्यप्रदेश आए। दोनों पक्ष आपस में गाय को झगड़ा कर आए थाने में रिपोर्ट लिखाने, लेकिन आपस में गाली-गलौज करने लगे। इसके लिए रोका, तो सभी एकराय होकर पुलिस के साथ मारपीट व गाली-गलौज पर उतारू हो गए। धक्का-मुक्की में पुलिस कर्मियों को चोट आई। उन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस मामले में आरोपी रामगोपाल, ब्रजेश कुमार, हरीश पटसारिया उर्फ हनी पटसारिया ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचार के बाद इसे निरस्त कर दिया।

फाइल-रघुवीर शर्मा

समय-8.35

23 अप्रैल 2021

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