शादी के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं
0 मानक से अधिक भीड़ जुटने पर होगी कार्यवाही 0 कोविड नियमों का करना होगा पालन 0 खुले में 100 तथा ब
0 मानक से अधिक भीड़ जुटने पर होगी कार्यवाही
0 कोविड नियमों का करना होगा पालन
0 खुले में 100 तथा बन्द हॉल में 50 मेहमान ही हो सकेंगे कार्यक्रम में शामिल
झाँसी : यदि आपके घर माँगलिक कार्यक्रम होना है और आप प्रशासन व पुलिस की अनुमति को लेकर परेशान हैं तो चिन्ता मत कीजिए। इसके लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। अधिकारी वैसे तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर अचानक की जाने वाली जाँच में नियमों का पालन न होने पर कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना महामारी ने पिछले साल काफी उत्पात मचाया था। तब न प्रशासन के पास महामारी से निपटने के पर्याप्त संसाधन थे और न वैक्सीन बनी थी, इसलिए सरकार ने अनेक जतन किए। लॉकडाउन घोषित किया तो ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी, जिसमें भीड़ जुटने की सम्भावना थी। इससे अनेक शादियाँ टल गई। इन लोगों ने इस साल के मुहूर्त पर माँगलिक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया और तैयारियाँ शुरू कर दीं। 22 अप्रैल से शुभ मुहूर्त प्रारम्भ होने हैं, लेकिन इससे पहले ही महामारी ने एक बार फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इससे दहशत फैल गई। लॉकडाउन की सम्भावनाएं भी करवट बदलने लगीं, जिसे लेकर माँगलिक कार्यक्रमों को लेकर संशय की स्थिति बनने लगी। इससे बचने के लिए लोगों ने कार्यक्रम की अनुमति के लिए अधिकारियों की परिक्रमा शुरू कर दी, जबकि शासन ने शादी-विवाह या माँगलिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति का कोई प्राविधान नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि शादी समारोह या अन्य किसी भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आयोजक को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि आयोजन खुले स्थान पर है तो 100 मेहमान शामिल हो सकते हैं, जबकि बन्द हॉल में 50 मेहमानों को ही अनुमति दी जाएगी। शारीरिक दूरी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जबकि सैनिटाइ़ज की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस या प्रशासन के अधिकारी रोक-टोक नहीं करेंगे, लेकिन शिकायत मिलने पर अगर कोविड नियमों का पालन होता नहीं पाया गया तो कार्यवाही तय है।
इन नियमों का करना होगा पालन
0 कार्यक्रम स्थल पर फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइ़जर व हैण्ड वॉश की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
0 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आयोजन में शामिल नहीं हों, इसकी ़िजम्मेदारी आयोजक की होगी।
0 रात्रि 8 बजे से कर्फ्यू लगने से पहले ही मेहमानों की वापसी सुनिश्चित करनी होगी। इसके बाद आने-जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
0 कण्टेनमेण्ट ़जोन में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
फोटो हाफ कॉलम
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इन्होंने कहा
'शादी समारोह या अन्य माँगलिक कार्यो के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पर, आयोजक को कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। वैसे तो पुलिस व अधिकारी कोई रोक-टोक नहीं करेंगे, लेकिन आयोजन में मानक से अधिक भीड़ जुटाई गई और जाँच में यह प्रमाणित हुआ तो आयोजक पर कार्यवाही की जाएगी।'
0 सलिल पटेल, नगर मैजिस्ट्रेट
फाइल : राजेश शर्मा
20 अप्रैल 2021
समय : 6.50 बजे