बिजली मीटर में छेड़खानी पर तीन राइस मिल संचालकों पर मुकदमा

तीन राइस मिल संचालकों के खिलाफ बुधवार की देर रात विद्युत मीटर से छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। काफी दिनों से मिल रही शिकायत पर विद्युत विभाग के प्रवर्तन दल ने मीटर की जांच की तो मामला सही पाया गया। इस दौरान 28.44 लाख का जुर्माना भी लगाया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Jan 2021 10:58 PM (IST) Updated:Thu, 14 Jan 2021 10:58 PM (IST)
बिजली मीटर में छेड़खानी पर तीन राइस मिल संचालकों पर मुकदमा
बिजली मीटर में छेड़खानी पर तीन राइस मिल संचालकों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, मछलीशहर (जौनपुर) : तीन राइस मिल संचालकों के खिलाफ बुधवार की देर रात विद्युत मीटर से छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। काफी दिनों से मिल रही शिकायत पर विद्युत विभाग के प्रवर्तन दल ने मीटर की जांच की तो मामला सही पाया गया। इस दौरान 28.44 लाख का जुर्माना भी लगाया।

विद्युत मीटर में छेड़छाड़ करने की शिकायत पर बुधवार को वाराणसी से प्रवर्तन दल जिले में पहुंचा। दल के सदस्यों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता रामानंद मिश्र के नेतृत्व में पंवारा के कुंडरिया गांव के राइस मिल संचालक रामधारी के यहां आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिला कि संचालक द्वारा विद्युत मीटर से छेड़छाड़ किया गया है। इससे विभाग को हर महीने लाखों रुपये का नुकसान हो रहा था। इसके बाद दल द्वारा संचालक पर 9.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद हिम्मतनगर के राइस मिल संचालक तुलसी राम द्वारा मीटर से अलग एक दूसरा केबिल खंभे से खींचकर अवैध कनेक्शन किया गया था। विभाग द्वारा इन पर पर भी 9.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। तत्पश्चात टीम ने मुंगराबादशाहपुर के पुरऊपुर के राइस मिल संचालक श्याम नारायण के विद्युत मीटर की भी जांच की, वहां भी गड़बड़ी मिली। विभाग द्वारा इन पर भी 9.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीम ने तीनों पर कुल 28.44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। देर रात तीनों पर जलालपुर स्थिति विजिलेंस के थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस दौरान एसडीओ अमर बहादुर सिंह, मुंगराबादशाहपुर एसडीओ राहुल कुमार, सहायक अभियंता मनीष सिंह, जेई आशीष पटेल मौजूद थे।

कनेक्शन के अवैध प्रयोग पर मुकदमा

चंदवक थाना क्षेत्र के तरांव गांव में गुरुवार को सघन विद्युत चेकिग व राजस्व वसूली अभियान चलाया गया। जांच के दौरान निजी नलकूप के कनेक्शन से आटा चक्की चलाने पर टीम ने संचालक सुरेंद्र चौहान के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया। टीम में सीपी जायसवाल, अजय राव, रमेश मौर्य आदि रहे।

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