तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल ने जिला जज कोर्ट में की अपील

जागरण संवाददाता जौनपुर निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने के मामले में सिविल जज मनोज कुमार

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 06:27 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 06:27 PM (IST)
तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल ने जिला जज कोर्ट में की अपील
तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल ने जिला जज कोर्ट में की अपील

जागरण संवाददाता, जौनपुर: निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने के मामले में सिविल जज मनोज कुमार यादव की अदालत ने केराकत तहसील के तत्कालीन एसडीएम सहदेव प्रसाद मिश्र, तहसीलदार पीके राय व लेखपाल अरविद पटेल को एक माह सिविल कारावास का फैसला गतदिवस सुनाया था। सभी ने जिला जज की अदालत में फैसले के खिलाफ अपील की। इसमें दोषियों ने निचली अदालत का आदेश निरस्त करने का आग्रह किया है। जिला जज ने सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत की है। वादी के अधिवक्ता ने कोर्ट में कैविएट लगा रखा था।

अदालत के फैसले की जानकारी होने पर सहदेव प्रसाद मिश्र, पीके राय व अरविद पटेल शुक्रवार की शाम जिला जज की अदालत में हाजिर होकर अपील की। केराकत तहसील के चकतरी गांव निवासी जीत नारायण ने तीनों को आरोपित करते हुए अप्रैल 2007 में वाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का विपक्षीगण ने उल्लंघन किया। आदेश की जानकारी होने के बावजूद उनके चक में जबरन मिट्टी पाटकर ईंट गिरवाकर रोड का निर्माण करा दिया। न्यायालय के आदेश की छाया प्रति दिखाने पर लेखपाल ने फेंक दिया। इस पर कोर्ट ने विपक्षियों को दोषी करार देते हुए एक-एक माह सिविल कारावास की सजा दी। फैसले में व्यवस्था दी कि सजा की अवधि में अपने ऊपर होने वाले खर्च को विपक्षी खुद वहन करेंगे। इसी के साथ ही कोर्ट ने केराकत के मौजूदा एसडीएम आदि को प्रश्नगत आराजी पर एक माह के अंदर दस अप्रैल 2007 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया था।

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