दुर्घटनाओं के मामलों का त्वरित हो निस्तारण

जासं जौनपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने प्रदेश के सभी जिला जज को एक्सीडेंट क्लेम के मामलों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया है। रजिस्टार जनरल ने निर्देशित किया कि हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है कि न्यायिक अधिकारी मोटर एक्सीडेंट क्लेम याचिका पर बहस सुनना व याचिका के रीपेमेंट की दरखास्त का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट क्लेम संबंधी कोटा का घटना और भविष्य में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जिलों में गठित होने की संभावना के आधार पर ऐसा किया जाना प्रतीत होता है। जिला जज से अपेक्षा की गई है कि वह सभी न्यायिक अधिकारियों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस व रीपेमेंट दरखास्त के त्वरित निस्तारण का निर्देश दें।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Oct 2019 08:29 PM (IST) Updated:Sun, 20 Oct 2019 06:10 AM (IST)
दुर्घटनाओं के मामलों का त्वरित हो निस्तारण
दुर्घटनाओं के मामलों का त्वरित हो निस्तारण

जासं, जौनपुर: हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने प्रदेश के सभी जिला जज को एक्सीडेंट क्लेम के मामलों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया है। रजिस्टार जनरल ने निर्देशित किया कि हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है कि न्यायिक अधिकारी मोटर एक्सीडेंट क्लेम याचिका पर बहस सुनना व याचिका के रीपेमेंट की दरखास्त का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट क्लेम संबंधी कोटा का घटना और भविष्य में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जिलों में गठित होने की संभावना के आधार पर ऐसा किया जाना प्रतीत होता है। जिला जज से अपेक्षा की गई है कि वह सभी न्यायिक अधिकारियों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस व रीपेमेंट दरखास्त के त्वरित निस्तारण का निर्देश दें।

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