शहर के ग्रीन लैंड में बने भवन स्वामियों को नोटिस

जागरण संवाददाता जौनपुर शहर के ग्रीन लैंड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर काफी संख्या में भव

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 04:47 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 04:47 PM (IST)
शहर के ग्रीन लैंड में बने भवन स्वामियों को नोटिस
शहर के ग्रीन लैंड में बने भवन स्वामियों को नोटिस

जागरण संवाददाता, जौनपुर : शहर के ग्रीन लैंड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर काफी संख्या में भवन बना लिए गए हैं, ऐसे अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन की नजर टेड़ी हो गई है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया में सबसे पहले 75 से 80 भवन स्वामियों को नोटिस भेजी गई है। इनसे एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है, इससे खलबली मची है।

सिटी मजिस्ट्रेट की नोटिस में भवन स्वामियों से पूछा गया कि जौनपुर महायोजना 2021 में पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक व आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। किस आधार पर उन्होंने भवन बनाया है, क्यों न उनके भवन को गिरा दिया जाए। अगर किसी प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है तो तुरंत रोक दिया जाए। इसके अलावा अनवरत निर्माण कार्य जारी रखने पर अर्थदंड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर प्रत्येक दिन 500 रुपये अर्थदंड लगेगा। प्रशासन की यह शुरुआत है। इसकी जद में सैकड़ों भवन स्वामी आएंगे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से पूर्व में भी समय-समय पर शहरी क्षेत्र में झील क्षेत्र बताकर अभियान चलाया जाता रहा, जिसमें अतिक्रमणकारी अधिकारियों के यहां जुगाड़ लगाकर बच जाते रहे। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता रहा। चर्चा है कि पूर्व की तरह इस बार भी अभियान जस का तस न हो जाए। शहर को 16 सेक्टर में किया विभाजित :

नए पुल से वाजिदपुर तिराहा, चांदमारी और कंहईपुर देहात, बदलापुर पड़ाव से कलीचाबाद पुलिया, शिया कालेज से हम्जा चिश्ती तक, लाइन बाजार से खरका कालोनी तक, गंगापट्टी कला, जगदीशपुर, माधुरी चौरसिया से आदमपुर मार्ग तक, नई मंडी के पीछे भवानीपुर, प्रसाद से चौकिया मार्ग तक, नईगंज तिराहा से ईदगाह मार्ग तक, लखनपुर से सरफराजपुर तक, सीहीपुर से सैदनपुर तक, पचहटिया, मंडी मार्ग से चितरसारी रोड तक, प्रेमराजपुर मार्ग पर है। बोले जिम्मेदार :-

शहरी क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट में निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है। यह भूमि जौनपुर महायोजना 2021 में पार्क के लिए आरक्षित है। इसके लिए अतिक्रमण कर आवासीय व व्यावसायिक भवन बनाने वाले सभी को नोटिस भेजी गई है। एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जवाब न देने पर अतिक्रमण किए हिस्से को गिरा दिया जाएगा, जिसका ध्वस्तीकरण शुल्क भी वसूला जाएगा।

अनिल अग्निहोत्री, सिटी मजिस्ट्रेट।

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