हत्यारे पति को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता जौनपुर सुरेरी थाना क्षेत्र के भानपुर में विवाहिता की दहेज की मांग को ले
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सुरेरी थाना क्षेत्र के भानपुर में विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। मो. सलीम निवासी भदोही ने थाना सुरेरी में एफआइआर दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार उसकी बहन रहीसा की शादी घटना के पांव वर्ष पूर्व तौफीक निवासी भानपुर के साथ हुई थी। शादी में काफी उपहार दिया था। शादी के बात पति व ससुर दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर वादी की बहन को प्रताड़ित करते थे। 13 अगस्त 2015 को वादी के बहनोई ने मोबाइल फोन से सूचना दिया की रहीसा की तबीयत खराब है। वादी बहन के घर आया तो देखा उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी पीठ पर चोट के निशान तथा नाक से खून बह रहा था। बहन को दहेज के लिए पति व ससुर ने मार डाला। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी संतोष उपाध्याय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए दंडित किया।