जरूरी कार्यों के लिए प्रशासन जारी करेगा ई-पास
जागरण संवाददाता जौनपुर कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए घोषित ला
जागरण संवाददाता, जौनपुर: कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए घोषित लॉकडाउन की अवधि में गतवर्ष की तरह इस वर्ष भी आनलाइन ई-पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति मुख्यत: सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए की गई है।
आमजन भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति आमजन को नहीं हो पा रही है तो वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत कर सकते हैं। ह्मड्डद्धड्डह्ल.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध लिक ह्मड्डद्धड्डह्ल.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ/द्गश्चड्डह्यह्य पास के माध्यम से आनलाइन ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के लिए पास आवेदन किया जा सकता है। आनलाइन प्राप्त आवेदनों का सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
स्वीकृत किए गए आवेदनों पर ई-पास आनलाइन जारी किए जाएंगे। आवेदक को एसएमएस भेज दिए गए लिक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी। संस्थाओं को जारी ई-पास लाकडाउन की संपूर्ण अवधि में वैध होंगे, जबकि आमजन को जारी पास की वैधता एक दिवस की होगी। इसके साथ ही अंतरजनपदीय पास की वैधता दो दिनों की होगी। चेकिग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों की ओर से किया जाएगा।
गौरतलब है कि इन दिनों लोग कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं।