आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पति को आठ वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता जौनपुर खुटहन थाना क्षेत्र के राउतपुर गांव निवासी पत्नी को आत्महत्या के लिए

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 06:32 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 06:32 PM (IST)
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में  पति को आठ वर्ष की सजा
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में पति को आठ वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, जौनपुर: खुटहन थाना क्षेत्र के राउतपुर गांव निवासी पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित यानी दुष्प्रेरण एवं साक्ष्य छिपाने के मामले में जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने बुधवार को दोषी पति को आठ वर्ष कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

वादी मुकदमा रामचंद्र निषाद की पुत्री सरिता देवी की शादी रमेश निषाद निवासी राउतपुर के साथ लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना के पूर्व ससुराल वाले सरिता को मारपीट कर निकाल दिए थे। वादी उसे अपने घर ले गया और दवा इलाज कराने के बाद ससुराल वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया। उसके दो वर्ष बाद तक ससुराल वालों से मुकदमा चलता रहा। इसके बाद दीवानी न्यायालय में सुलह के बाद सरिता की विदाई हुई। ससुराल वाले पुन: उसे प्रताड़ित करते रहे। सूचना मिली कि 21 जनवरी 2012 को सुबह चार बजे ससुराल के लोग सरिता को मारकर सौ मीटर दूर खेत में फेंक दिये। वहां पहुंचा तो देखा कि सरिता का शव पड़ा था। पैर में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण एवं साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाया। अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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