हाईकोर्ट : जौनपुर के डीआइओएस के खिलाफ वारंट

विधि संवाददाता प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस मिलने के बावजूद हाजिर न होने और हल

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 11:07 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 11:07 PM (IST)
हाईकोर्ट : जौनपुर के डीआइओएस के खिलाफ वारंट
हाईकोर्ट : जौनपुर के डीआइओएस के खिलाफ वारंट

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस मिलने के बावजूद हाजिर न होने और हलफनामा न दाखिल करने पर जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीणमणि त्रिपाठी के खिलाफ सीजेएम के मार्फत वारंट जारी किया है। उन्हें 24 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने हृदय नारायण सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी ने बहस की। इनका कहना था कि याची पोखरा इंटर कालेज डोभी जौनपुर में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ है। उसके बकाये का भुगतान करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। लेकिन, उसका पालन नहीं किया गया। इसके कारण अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

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