नपा के अधिशासी अधिकारी समेत पांच के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी
सदर कोतवाली क्षेत्र के धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में वादी गीता देव
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सदर कोतवाली क्षेत्र के धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में वादी गीता देवी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी समेत पांच के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश कोतवाली प्रभारी को दिया।
गीता देवी निवासी गुरजी खानी ने अरविद कुमार के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत सत्यम सेठ, सुंदरम सेठ निवासी हनुमान घाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राज किशोर प्रसाद, लिपिक फरीदा बानो, कर निरीक्षक राकेश कुमार के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि मकान मोहल्ला गुरजी खानी के स्व. मेवालाल का था। उनका नाम असेसमेंट रजिस्टर में दर्ज था। मेवालाल की 16 जनवरी 1985 को मौत हो गई। उनकी लड़की स्व. शांति देवी ने नगर पालिका के कर्मचारियों से मिलकर फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका से बनवाया। अपना नाम मेवालाल के स्थान पर दर्ज कराकर मकान को सत्यम व सुंदरम को बेच दिया। शांति देवी की फर्जी कार्रवाई की जानकारी पर गीता देवी ने एक मुकदमा दाखिल किया जो विचाराधीन है। नगर पालिका में भी अपील की गई। अपील लंबित रहने के दौरान सत्यम व सुंदरम नगर पालिका कर्मियों से साजिश कर अपना नाम दर्ज करा लिया, जबकि पूर्व में आरोपितों का नामांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त हो चुका है। थाना व एसपी को दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।