दूध बेचने वाले पशुपालकों को अब कराना पड़ेगा पंजीकरण

यदि आप अपने घर में गाय-भैंस पालकर 12 लाख रुपये तक का दूध बेचते हैं तो अब इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही अगर कारोबार 12 लाख से अधिक का होगा तो लाइसेंस लेना होगा। यह पंजीकरण और लाइसेंस खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा व औषधी प्रशासन के पोर्टल पर कराना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सजा के साथ ही जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 04:37 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 04:37 PM (IST)
दूध बेचने वाले पशुपालकों को अब कराना पड़ेगा पंजीकरण
दूध बेचने वाले पशुपालकों को अब कराना पड़ेगा पंजीकरण

अनिल सिंह, रामपुर (जौनपुर) :

यदि आप अपने घर में गाय-भैंस पालकर 12 लाख रुपये तक का दूध बेचते हैं तो अब इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही अगर कारोबार 12 लाख से अधिक का होगा तो लाइसेंस लेना होगा। यह पंजीकरण और लाइसेंस खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा व औषधी प्रशासन के पोर्टल पर कराना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सजा के साथ ही जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। सरकार ने यह कदम दूध में हो रही मिलावटखोरी रोकने व शुद्ध दूध सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया है। शासन के आदेश के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा व औषधी प्रशासन विभाग गांव-गांव जाकर पशुपालकों को पंजीकरण व लाइसेंस के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है।

नए नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति एक भी गाय या भैंस पालकर उसका एक लीटर भी दूध बेचता है तो उसे सौ रुपये की रशीद जिला मुख्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा व औषधी प्रशासन विभाग में कटवाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की यह सुविधा आनलाइन भी उपलब्ध है। इसका हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। इसके अलावा एक साथ पांच सौ की रशीद कटवाकर पांच वर्ष तक के लिए भी पंजीकरण कराया जा सकता है। शासन की मंशा है कि इससे दूध की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होगी। पंजीकरण न होने पर होगी सजा

शासन के नियम को अमलीजामा पहनाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। गांव-गांव घूमकर दूध बेचने वालों को पंजीकरण की अनिवार्यता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ऐसा न करने पर पकड़े जाने पर दस हजार के जुर्माना के साथ ही छह माह की सजा का भी प्रविधान है। समय-समय पर होगी सैंपलिग

दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों का पंजीकरण होने के बाद दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए समय-समय पर इसकी सैंपलिग भी कराई जाएगी। पंजीकरण के लिए यह है जरूरी

पंजीकरण के लिए व्यक्ति को एक प्रार्थना पत्र, आधार व पैन कार्ड की फोटो कापी, अपनी फोटो के साथ ही पंजीकरण शुल्क के रूप में सौ रुपये की रशीद कटवानी होगी।

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शासन के निर्देश का करें अनुपालन

प्रत्येक दूध बेचने वाले को शासन के निर्देश का अनुपालन करते हुए पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इससे मिलावट खोरी पर रोक लगेगी, साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होगी।

- वेद प्रकाश मिश्र, जिला अभिहित अधिकारी।

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