हत्या के मामले में दो आरोपियों को दस वर्ष सजा

जागरण संवाददाता जौनपुर बरसठी थाना क्षेत्र के झिगुरिया पठखौली गांव में क्रिकेट खेलने के

By JagranEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 09:41 PM (IST) Updated:Tue, 29 Sep 2020 05:10 AM (IST)
हत्या के मामले में दो आरोपियों को दस वर्ष सजा
हत्या के मामले में दो आरोपियों को दस वर्ष सजा

जागरण संवाददाता, जौनपुर: बरसठी थाना क्षेत्र के झिगुरिया पठखौली गांव में क्रिकेट खेलने के विवाद में नौ वर्ष पूर्व लाठी व बैट से मारकर हुई हत्या के मामले में दो आरोपितों को जिला जज मदन पाल सिंह की अदालत ने सोमवार को दस वर्ष कारावास व प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता रामधारी प्रजापति ने दर्ज कराई थी।

अभियोजन के अनुसार 24 अक्टूबर 2011 की सुबह रामधारी के पुत्र रामआसरे का आरोपितों से क्रिकेट के खेल को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद रामआसरे, पवन व धर्मेंद्र साइकिल से परियत मार्केट से साइकिल से शाम पांच बजे आ रहे थे। रामजानकी मंदिर के पास आरोपित राजाराम, ओम प्रकाश, जयप्रकाश व बृजेश प्रजापति उन्हें घेर लिए तथा बृजेश ने लाठी से, ओमप्रकाश ने बैट से जयप्रकाश व राजाराम ने लात-मुक्के से वादी के पुत्र रामआसरे हमला कर दिए। वह बेहोश हो गया। लोगों के आने पर आरोपित भाग गए। वहां से रामआसरे को अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की एवं गवाहों को पेश कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित ओम प्रकाश व बृजेश को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया। अन्य दोनों आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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