परिवर्तित साइलेंसर लगी 29 बुलेट का चालान

जागरण संवाददाता जौनपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि वाले वाहनों के खि

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 08:03 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 08:03 PM (IST)
परिवर्तित साइलेंसर लगी 29 बुलेट का चालान
परिवर्तित साइलेंसर लगी 29 बुलेट का चालान

जागरण संवाददाता, जौनपुर: उच्च न्यायालय के आदेश पर 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि वाले वाहनों के खिलाफ गुरुवार को सघन अभियान चलाया गया। जांच में परिवर्तित साइलेंसर वाले 29 बुलेट वाहनों का चालान किया गया। शासन के निर्देश पर उपसंभागीय परिवहन अधिकारी एसपी सिंह के नेतृत्व में नगर के जेसीज चौहारा, जगदीशपुर रेलवे क्रासिग, सीहीपुर रेलवे क्रासिग के समीप सघन जांच की गई। इस दौरान 29 बुलेट का चालान किया गया। एआरटीओ ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मंडल के समस्त परिवहन अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई। निर्देश के अनुपालन में समस्त वाहन डीलरों को पुन: निर्देशित किया गया कि विनिर्माता कंपनी द्वारा वाहन में मूल रूप से लगाए गए साइलेंसर युक्त वाहन ही क्रेताओं को दिए जाएं। वाहन के साइलेंसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि वाहन स्वामी वाहन के साइलेंसर में परिवर्तन करा लिया जाता है और प्रतिष्ठान पर यदि वाहन सर्विस के आता है तो इसकी सूचना तत्काल एआरटीओ को दें। उन्होंने बताया कि साइलेंसर परिवर्तित कराने वाले वाहन स्वामी को तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना का प्रविधान है। चालक का लाइसेंस भी तीन माह के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।

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