थानाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने महाराजगंज थाना क्षेत्र में लूट के

By JagranEdited By: Publish:Wed, 09 Dec 2020 11:18 PM (IST) Updated:Wed, 09 Dec 2020 11:18 PM (IST)
थानाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज
थानाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने महाराजगंज थाना क्षेत्र में लूट के मुकदमे में आदेश की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ सात दिन कारावास से दंडित करने का केस दर्ज किया। 11 दिसंबर की तिथि अग्रिम कार्रवाई के लिए मुकर्रर की गई है। प्रेमा देवी की दरखास्त पर दो आरोपितों पर लूट तथा थानाध्यक्ष पर प्रावधानों की अवहेलना का वाद दर्ज हुआ था। घटना 13 मई 2020 की है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष से मामले की रिपोर्ट तलब की थी।

बार-बार आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष ने न तो रिपोर्ट दिया न ही स्पष्टीकरण। जिस पर कोर्ट ने कहा कि केस दर्ज कर पहले थानाध्यक्ष को सात दिन कारावास का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इसके बाद भी आदेश का पालन न होने पर अवमानना का प्रकीर्ण वाद दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए नोटिस जारी की जाएगी। खंभा तोड़ने पर ईंट-भट्ठा संचालक पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर): नोनमठिया गांव में बिजली का खंभा तोड़ने पर अवर अभियंता द्वारा दी गई तहरीर पर ईंट-भट्ठा संचालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक सप्ताह पूर्व ईंट-भट्ठे का ट्रैक्टर नोनमठिया में ईंट उतारने गया था।

आरोप है कि ट्रैक्टर चालक की उदासीनता की वजह से दो खंभा टूट गया। विभाग ने कार्रवाई करते हुए हर्जाना के तौर पर बीस हजार रुपये का स्टीमेट बनाकर भट्ठा संचालक विनय सिंह को दिया लेकिन संचालक द्वारा नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया गया। इस पर अवर अभियंता सीपी जायसवाल ने ईंट-भट्ठे के मालिक के खिलाफ खंभा तोड़ने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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