पिटाई से गर्भपात के मामले में भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

तीन सगे भाइयों की पिटाई से गर्भपात के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 10:37 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 10:37 PM (IST)
पिटाई से गर्भपात के मामले में भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
पिटाई से गर्भपात के मामले में भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, जौनपुर : तीन सगे भाइयों की पिटाई से गर्भपात के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

शहर कोतवाली के तारापुर तकिया मोहल्ला की सलमा पुत्री मुन्ना शाह ने 156 (3) के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। सलमा के मुताबिक वह अपनी मां के दिए मकान में रहती है। आरोप लगाया कि चार जनवरी 2021 की शाम के वक्त उसके तीन भाई एजाज अहमद उर्फ चिरकुट, मोहम्मद सलीम व मोहम्मद साहिल उसे जबरन घर से बेदखल करने लगे। प्रतिरोध करने पर उसकी लात-घूंसों से बुरी तरह से पिटाई की। पेट पर लात व मुक्के से प्रहार किए जाने के कारण उसका गर्भपात हो गया।

कोतवाली में लिखित सूचना दिए जाने पर भी पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की। पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी किया। अनुपालन के क्रम में आरोपितों एजाज अहमद उर्फ चिरकुट, मोहम्मद सलीम व मोहम्मद साहिल के विरुद्ध पिटाई से गर्भपात, गाली-गलौच व जान से मार डालने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आगे तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।

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