अनुसूचित जाति के युवक को पीटने में तीन को दो-दो साल की कैद
जागरण संवाददाता उरई अनुसूचित जाति के युवक को पीटने में तीन आरोपितों को एससी एसटी क
जागरण संवाददाता, उरई : अनुसूचित जाति के युवक को पीटने में तीन आरोपितों को एससी, एसटी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कैद की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने बताया कि शहर के क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निवासी रुपेंद्र वर्मा 18 जुलाई 2015 की शाम करीब साढ़े छह बजे मौनी बाबा मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान सागर भुर्जी निवासी तुलसीनगर, सुमित सेन निवासी गांधीनगर, जतिन राजपूत निवासी गांधीनगर एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। जब रुपेंद्र ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ जंग बहादुर ने इस मामले की जांच की। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट सुरेश चंद्र ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपितों को दोषी करार दिया। दोनों को दो-दो साल की कैद और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।