वाहन दुर्घटना के मामलों में वादी के डिजिटल सत्यापन को मान्यता
जागरण संवाददाता उरई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के
जागरण संवाददाता, उरई : मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि स्टैंडर्ड आपरेशन प्रोसीजर के अंर्तगत मोटर दुर्घटना दावा के याची और विपक्षी को न्यायाधिकरण में स्वयं उपस्थित होने की बाध्यता से छूट रहेगी। इसके स्थान पर सत्यापन के लिए डिजिटली वेरिफिकेशन को भी मान्यता दी गयी है। इसके तहत पक्षकारों द्वारा दिए गए मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल की जा सकती है। यह बात उन्होंने ई-लोकअदालत के सफल आयोजन के मद्देनजर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिवक्ताओं के साथ बुधवार को हुयी प्री-ट्रायल बैठक में कही।
प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कुमार सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भीड़-भाड़ से बचाव की दृष्टि से वादकारियों के हित में परंपरागत लोक अदालतों के स्थान पर अब नवीन पद्धति से लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसे ई-लोकअदालत का नाम दिया गया है। इसके लिये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर नाम से एक कार्य-योजना पद्धति बनायी गयी है।
बैठक में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के विधि अधिकारी विजय कुमार, न्यू इंडिया यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के सहायक सुरेंद्र मोहन पटैरिया, प्रशासनिक अधिकारी जी के निरंजन, अधिवक्ता अशोक कुमार , अनिल कुमार पुरवार, संजय कुमार अग्रवाल, विनोद गुप्ता, असित विश्नोई, राजेश शर्मा, हेमंत द्विवेदी, आलोक दीक्षित आदि उपस्थित रहे।