महिला उम्मीदवार को मायके का देना होगा जाति प्रमाण पत्र
जागरण संवाददाता उरई ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य बीडीसी या किसी भी पद का चुनाव लड़ने वा
जागरण संवाददाता, उरई : ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी या किसी भी पद का चुनाव लड़ने वाली महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र मायके का ही देना होगा। ससुराल का जाति प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा।
चुनाव में किसी तरह का संशय न रहे इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने हर व्यवस्था की है। कहा गया है कि उन महिला उम्मीदवारों के लिए जिनको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है उनको मायके का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वजह यह है कि अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला किसी सामान्य या पिछड़े वर्ग से विवाह कर लेती है तो उसे सामान्य य पिछड़ा नहीं माना जाएगा। अगर कोई सामान्य वर्ग की महिला किसी दूसरे वर्ग में विवाह करती है तो उसके लिए भी यही शर्त लागू होगी।
प्रत्याशियों के नामांकन के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- ग्राम पंचायत नोड्यूज
- जिला पंचायत का नोड्यूज
- सहकारी समिति या सहकारी बैंक का नोड्यूज
- जाति के लिए शपथ पत्र ( नामांकन पत्र के साथ मिलेगा)
- शपथ पत्र ( नामांकन पत्र के साथ मिलेगा)
- जमानत चालान ( नामांकन पत्र के साथ मिलेगा)
- वोटर लिस्ट का वह पृष्ठ, जिसमें प्रत्याशी और प्रस्तावक का नाम हो
- आवश्यक अर्हता