गैर इरादतन हत्या में पिता पुत्र को दस वर्ष की सजा
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-रामपुरा थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुरा में आठ साल पहले हुई थी घटना - घर में घुसने का आरोप लगाकर युवक की लाठी डंडों से की थी पिटाई जागरण संवाददाता, उरई : रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुरा में आठ साल पहले युवक की लाठियों से पीटकर गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नामजद पिता-पुत्र को दोषसिद्ध करार दिया है। न्यायालय ने पिता- पुत्र को 10-10 साल की कैद एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना रामपुरा ब्लाक के ग्राम मोहब्बतपुरा की रही है। 29 दिसंबर 2012 को गांव के रघुवीर सिंह और उसके पुत्र ने पड़ोसी धर्मेंद्र पुत्र बलराम की लाठी - डंडों से जमकर पिटाई कर दी थी। आरोप था कि धर्मेंद्र रात में रघुवीर के घर में घुस गया था। मारपीट में धर्मेंद्र के शरीर पर गहरी चोटें आईं थी। धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद धर्मेंद्र का शव रघुवीर सिंह की छत पर पड़ा मिला था। स्वजन ने 1 जनवरी 2013 को रघुवीर और उसके पुत्र भारत पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। घटना से चार- पांच दिन पहले ही घर्मेंद्र की शादी हुई थी। अपर सत्र न्यायाधीश ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए रघुवीर सिंह व उसके पुत्र भारत सिंह को दोषी माना। अदालत ने पिता पुत्र को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।दोषियों को जेल भेज दिया गया है। शासन की ओर से सुनवाई अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा की गई।