गैर इरादतन हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता उरई गैर इरादतन हत्या के एक मुकदमे में शनिवार को जिला जज की कोर्ट म

By JagranEdited By: Publish:Sat, 06 Mar 2021 06:56 PM (IST) Updated:Sat, 06 Mar 2021 06:56 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
गैर इरादतन हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, उरई : गैर इरादतन हत्या के एक मुकदमे में शनिवार को जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद दोषी सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है।

माधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिरिया में एक अप्रैल 2018 को लोकेंद्र सिंह अपने पुत्र विक्रम सिंह के साथ शौचालय का निर्माण करा रहे थे, इसी दौरान गांव के ही अमर सिंह ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। पुत्र विक्रम ने बचाने की कोशिश की तो आरोपित ने उसके ऊपर भी प्रहार कर दिया। पिता-पुत्र को घायल हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इसी दौरान लोकेंद्र की मौत हो गई। घटना को लेकर पुत्र विक्रम की तहरीर पर पुलिस ने अमर सिंह के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने 11 जून को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिला जज की कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल हुई। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद शनिवार को जिला जज अशोक कुमार सिंह ने फैसला सुना दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि गवाहों पर सबूतों के आधार पर गैर इरादतन हत्या में न्यायाधीश ने आरोपित अमर सिंह को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की 50 फीसद धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। मुकदमे में एक ही व्यक्ति नामजद था। निर्णय के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

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