सभी कोटे की दुकानों पर रहे प्रसारण की व्यवस्था

जागरण संवाददाता उरई जिले के नोडल अधिकारी व परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बुधवार की श

By JagranEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 11:56 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 11:56 PM (IST)
सभी कोटे की दुकानों पर रहे प्रसारण की व्यवस्था
सभी कोटे की दुकानों पर रहे प्रसारण की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, उरई : जिले के नोडल अधिकारी व परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बुधवार की शाम को विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर अन्न दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर कोटे की दुकान पर पीएम का संबोधन सुनने के लिए प्रसारण की व्यवस्था रखी जाए। इसके साथ ही अन्य योजनाओं की जानकारी भी नोडल अधिकारी ने ली।

गुरुवार को मनाए जा रहे अन्न दिवस को लेकर नोडल अधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी से जानकारी ली। डीएसओ अनूप तिवारी ने बताया कि सभी विधायकों सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार करवा ली गई है। किसको कहां पर अनाज वितरण कार्यक्रम में अनाज के थैले वितरित करने हैं यह सभी कुछ तय कर लिया गया है। इसके अलावा कोटेदारों के यहां टीवी आदि की व्यवस्था कराई गई ताकि कार्डधारक पीएम का संबोधन सुन सकें। कार्यक्रम भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसके बाद नोडल अधिकारी ने कोविड टीकाकरण, सांसद विधायक निधि, जिला योजना से संबंधित जानकारी ली। इस मौके पर डीएम प्रियंका निरंजन, एडीएम पूनम निगम, सीडीओ डॉ अभय कुमार श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जेल का निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर बंदियों से पूछताछ जागरण संवाददाता, उरई : जिला कारागार का बुधवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने निरीक्षण किया।

जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव द्वारा जिला कारागार उरई का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरूद्ध बन्दियों से पूछताछ करते हुए उनकी समस्याओं को जाना तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने बंदियों के मुकदमों की पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता, महिला बंदी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खान-पान इत्यादि के बारे में कई बंदियों से अलग-अलग जानकारी ली और जेल प्रशासन को हिदायत दी कि कोई भी ऐसा बंदी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत् ढंग से न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जो बन्दी दोषसिद्ध हो चुके हैं, की अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी जाये।

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