शादी कराने का प्रयास करने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता उरई 18 साल से पहले शादी को अपराध माना गया है इसके बावजूद कोटरा में एक समारोह में दो नाबालिग बहनों की शादी कराई जा रही थी। चाइल्ड हेल्प लाइन में किसी के द्वारा सूचना किए जाने के बाद शादी को रुकवा दिया गया। अब लोगो के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लड़कियों के नाबालिग होने के बाद भी उनकी शादी करवा रहे थे।शादी की तमाम रस्में संपन्न हो चुकी थीं। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की रिपोर्ट बाल संरक्षण बोर्ड को सौंप दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 12 Jun 2021 07:51 PM (IST) Updated:Sat, 12 Jun 2021 07:51 PM (IST)
शादी कराने का प्रयास करने वालों पर होगी कार्रवाई
शादी कराने का प्रयास करने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, उरई : 18 साल से पहले शादी को अपराध माना गया है, इसके बावजूद कोटरा में एक समारोह में दो नाबालिग बहनों की शादी कराई जा रही थी। चाइल्ड हेल्प लाइन में किसी के द्वारा सूचना किए जाने के बाद शादी को रुकवा दिया गया। अब लोगो के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लड़कियों के नाबालिग होने के बाद भी उनकी शादी करवा रहे थे।शादी की तमाम रस्में संपन्न हो चुकी थीं। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की रिपोर्ट बाल संरक्षण बोर्ड को सौंप दी गई है।

कोटरा के एक मंदिर में शुक्रवार को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन था। समारोह में दो सगी बहनों की शादी कराई जा रही थी, लेकिन दोनों की उम्र 18 साल से कम थी। कानूनन नाबालिग की शादी नहीं कराई जा सकती है। यह अपराध की श्रेणी आता है। परंतु इसके बावजूद सब के सामने बारात की आगवानी से लेकर तमाम रस्में संपन्न हो गईं, परंतु फेरों से पहले किसी ने चाइल्ड हेल्प नंबर पर नाबालिगों की शादी कराई जाने की सूचना दे दी। किशोर न्याय बोर्ड ने उसे संज्ञान में लिया और पुलिस को सूचना दे दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड ने पुलिस को निर्देश दिए कि नाबालिगों की शादी कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दोनों नाबालिगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दोनों बहने कोटरा में अपने रिश्तेदार के यहां रहतीं थीं। कोटरा थाना के एसओ योगेंद्र पटेल के अनुसार पुलिस जब मौके पर पहुंची तब शादी संपन्न नहीं हो पाई थी। मांगने पर लड़कियों के उम्र के प्रमाण पत्र स्वजन नहीं दिखा सके। इसके बाद शादी रोकी गई। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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