बिना अनुमति के प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे प्रचार
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक में दिशा निर्देश दिए गए।
जासं, हाथरस: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट जेपी सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक कलक्ट्रेट सभागार में की गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि प्रचार वाहन के संचालन, बैनर आदि प्रचार सामग्री के प्रकाशन, जन सभा, रैली के आयोजित किए जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं जन सभा, रैली आयोजित किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।
ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु अथवा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा। कोई प्रत्याशी, उसका एजेंट अथवा उसका कार्यकर्ता किसी भी मतदाता को रिश्वत देकर अथवा डरा धमकाकर या मादक द्रव्य बांटकर अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित नहीं करेगा। जिला प्रशासन से अनुमति लेने के पश्चात ही वाहन का प्रयोग करेगा। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेंट चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउंड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे। इनका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा तथा स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउंड बाक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे।
कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेंट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति वोट डालने के लिए किसी भी मतदाता को वाहन में नहीं ले जा सकते। कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेंट अथवा उसका कार्यकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और न ही वोट मांगेंगे। निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोडे़ंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।
इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट विजय शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव व जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।