बूलगढ़ी कांड में आरोपितों की पेशी, अब सुनवाई पांच को

बहुचर्चित बूलगढ़ी प्रकरण में विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम में मंगलवार को सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 03 Mar 2021 04:32 AM (IST) Updated:Wed, 03 Mar 2021 04:32 AM (IST)
बूलगढ़ी कांड में आरोपितों की पेशी, अब सुनवाई पांच को
बूलगढ़ी कांड में आरोपितों की पेशी, अब सुनवाई पांच को

जासं, हाथरस : बहुचर्चित बूलगढ़ी प्रकरण में विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम में मंगलवार को सुनवाई हुई। चारों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया। मुकदमे में वादी मृतका के बड़े भाई के न आ पाने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि पांच मार्च तय की है।

बूलगढ़ी कांड में सीबीआइ चारों आरोपित संदीप, रामकुमार उर्फ रामू, रवि और लवकुश के खिलाफ धारा 302, 376, 376ए, 376डी, एससी-एसटी एक्ट में हाथरस के विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपित रामू, रवि और लवकुश की जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुकी है। कोर्ट में 25 फरवरी को चारों आरोपितों पर चार्जशीट में शामिल धाराओं के आधार पर चार्ज लगा दिए गए थे। इस मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत थी। सुबह साढ़े दस बजे चारों आरोपितों को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा में हाथरस कोर्ट लाया गया। वहीं सीबीआइ के लोक अभियोजक अनुराग मोदी के अलावा सीबीआइ के एक अन्य अधिकारी भी कोर्ट पहुंचे। दोपहर पौने दो बजे के करीब मृतका की भाभी सीआरपीएफ की सुरक्षा में न्यायालय पहुंची। मृतका पक्ष के अधिवक्ता भागीरथ सिंह सोलंकी ने बताया कि मृतका के भाई की तबीयत खराब होने की जानकारी उसकी पत्नी ने कोर्ट में दी है। वह मुकदमे में वादी भी है। उसकी गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में सुनवाई के लिए पांच मार्च की तिथि तय की है। सुरक्षा का घेरा रहा सख्त

मंगलवार की सुबह दस बजे से ही बूलगढ़ी कांड के आरोपितों को लेकर कोर्ट में सुरक्षा का घेरा सख्त रहा। इंस्पेक्टर क्राइम राजीव सिंह पुलिस पीएसी के साथ मौजूद रहे। न्यायालय में सुरक्षा इतनी सख्त रही कि सिर्फ वादकारी व अधिवक्ताओं को ही जाने की अनुमति रही। वहीं थर्मल स्क्रीनिग के बाद ही सिर्फ वादकारियों को जाने की इजाजत दी गई थी। शेष किसी को नहीं थी। सुरक्षा के चलते नहीं मिल सके स्वजन

मंगलवार की सुबह से ही बूलगढ़ी कांड के आरोपितों के स्वजन कोर्ट परिसर में पहुंच गए। पुलिस व पीएसी की सख्ती के चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। साढ़े तीन बजे के लगभग चारों को पुलिस वैन तक लाया गया। तो स्वजन भी दौड़े लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण वह दूर से इशारों में ही बात करते हुए हाल चाल जानते हुए नजर आए। हाथरस जाते वक्त हुई गिरफ्तारी

जासं, मथुरा : थाना मांट पुलिस ने पांच अक्टूबर, 2020 को हाथरस जा रहे पीएफआइ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीकुर्ररहमान, सीएफआइ के महासचिव मसूद अहमद, सिद्दीकी कप्पन और मुहम्मद आलम को गिरफ्तार किया था। इन पर देशद्रोह का आरोप है। मामले में जांच कर रही एसटीएफ नोएडा ने 12 फरवरी को केरल से सीएफआइ के राष्ट्रीय महासचिव केए राऊफ शरीफ को भी गिरफ्तार किया। राऊफ से विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली।

वीसी से हुई पेशी: एडीजे प्रथम की अदालत में मंगलवार को केए राऊफ शरीफ की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेशी हुई। अब अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।

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