जिसने रोका दाखिला, वो थी 30 फरवरी!

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By JagranEdited By: Publish:Sat, 20 Apr 2019 11:55 PM (IST) Updated:Sun, 21 Apr 2019 06:19 AM (IST)
जिसने रोका दाखिला, वो थी 30 फरवरी!
जिसने रोका दाखिला, वो थी 30 फरवरी!

प्रमोद सिंह, हाथरस : सासनी क्षेत्र के एक दंपती ने नर्सरी में अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए आरटीई के तहत बीएसए कार्यालय में आवेदन किया, लेकिन मां-बाप द्वारा बोला गया झूठ जांच में पकड़ा गया। बेटी की जन्मतिथि 30 फरवरी लिखी गई है, जो कभी आती ही नहीं। इसका नोटरी शपथ पत्र भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाया गया है। अब आवेदन फार्म को बीएसए कार्यालय से निरस्त कर दिया गया है। क्या है व्यवस्था

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सीबीएसई व कॉन्वेंट स्कूलों में कक्षा एक व नर्सरी में गरीब परिवार के बच्चों को दाखिले का प्रावधान है। नर्सरी के लिए तीन से छह साल और कक्षा एक में दाखिले के लिए छह से सात साल तक की उम्र होनी चाहिए। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र में ऑनलाइन व ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन आवेदन मांगे थे। कुल 3200 आवेदन प्राप्त हुए।

सत्यापन में पकड़ा गया मामला

विभाग ने आवेदन करने वाले बच्चों के अभिभावकों से जन्मतिथि के लिए नोटरी का शपथ पत्र भी मांगा था। इसके चलते आवेदन करने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी का नर्सरी में दाखिला कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जमा किया। यहां से सभी आवेदन फॉर्म बीएसए कार्यालय आ गए। इसके साथ लगाए गए शपथ पत्र में जन्म तिथि 30 फरवरी अंकित है, जिसे सत्यापन के दौरान देखकर कर्मचारियों का माथा ठनक गया। अफसरों के मुताबिक बच्ची की उम्र पूरी करने के लिए 30 फरवरी 2016 लिखी गई है, जबकि है कम। इसके पिता का कहना था कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वह दाखिला कराना चाहता था। दर्जनों आवेदन निरस्त

सत्यापन में जो आवेदन फॉर्म गलत पाए जा रहे हैं, उनको विभागीय अधिकारियों द्वारा निरस्त किया जा रहा है। कुल 322 आवेदन फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया के निरस्त किए गए हैं। तो वही ऑफ लाइन प्रक्रिया के तहत किए गए आवेदनों का सत्यापन चल रहा है, अभी तक दो दर्जन से अधिक आवेदन निरस्त हो चुके हैं।

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वर्जन

गलत तरीके से 30 फरवरी जन्मतिथि आवेदन फॉर्म में भर दी गई। छात्रा के फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है। पात्रता रखने वाले बच्चों को ही प्रवेश सुनिश्चित कराए जाएंगे।

हरीशचंद्र, बीएसए, हाथरस

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