राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को, लाभ उठाएं

लंबित मामलों को सुलह-समझौते से निपटाए जाएंगे सुनहरे मौके का फायदा उठा सकता पीड़ित पक्ष।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 01:16 AM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 01:16 AM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को, लाभ उठाएं
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को, लाभ उठाएं

जागरण संवाददाता, हाथरस : दीवानी न्यायालय हाथरस में 11 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष मृदुला कुमार ने कहा कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। उन्होंने लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने की अपील की है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव चेतना सिंह के अनुसार 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामले) संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिपोर्ट धारा 446 दप्रसं संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, सेवा, वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत चालान, बाट तथा माप अधिनियम के तहत चालान, उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के तहत चालान, आबकारी अधिनियम के संबंधी वाद, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज वाद, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर प्रकरण, आपदा राहत प्रकरण, राशन कार्ड कार्ड,जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

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