दुकानदार दूरी के लिए बनाएं गोला

दुकानों के प्रवेश द्वारों को हर हाल में सैनिटाइज कराए जाएं एसडीएम अंजली गंगवार ने दी नगर के दुकानदारों को हिदायत।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 05:17 AM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 05:17 AM (IST)
दुकानदार दूरी के लिए बनाएं गोला
दुकानदार दूरी के लिए बनाएं गोला

जासं, हाथरस : एसडीएम सदर अंजली गंगवार ने नगर के दुकानदारों को हिदायत दी है कि वह दुकानों के आगे गोला बनाएं और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। ग्राहकों को मास्क होने पर ही सामान दें और खुद भी मास्क लगाएं। ऐसा न करने पर कोरोना महामारी अधिनियम में दुकानदार पर कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानें किसी भी दशा में नहीं खुलनी चाहिए, संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। दुकानदार स्वयं मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से दुकान पर भीड़ एकत्र न करें, दुकान के बाहर ग्राहकों हेतु शारीरिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से गोला बना दें। नियमों का पालन न होने की दशा में कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेने दुकानों पर आते हैं उनको सामग्री न दी जाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक केस निकल रहे हैं। उन्होंने व्यवसायियों तथा उद्यमियों से जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं महामारी से बचाव के लिए सहयोग करने की अपील की। जनपद में संचालित उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी जागरूक करने एवं मास्क तथा सैनिटाइजर आदि का प्रयोग कराने के निर्देश दिए। दुकानदार खुद कराएं सैनिटाइजेशन

एसडीएम ने कहा कि कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान व्यापारियों को आवागमन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा कार्यरत कर्मचारियों को संस्था का पहचानपत्र साथ में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शनिवार तथा रविवार में यदि किसी के यहां शादी है तो खुले मैदान में 100 लोगों तथा हॉल के अंदर 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति लेना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

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