सुभाष नगर कॉलोनी का अवैध निर्माण ध्वस्त कराने के आदेश
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कॉलोनाइजर को दिया सात दिन में ध्वस्त कराने का नोटिस 2018 से लगातार चल रहा निर्माण कार्य विनियमित क्षेत्र से नहीं पास कराया नक्शा।
जासं, हाथरस : लहरा रोड सुभाष नगर कॉलोनी के कॉलोनाइजर को झटका लगा है। कॉलोनाइजर ने बिना विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए निर्माण करा लिया। बार-बार निर्देश के बावजूद कोर्ट में अपना पक्ष न रखने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कॉलोनाइजर सात दिन का नोटिस दिया गया है।
नवग्रह मंदिर के पीछे लहरा रोड पर सुभाष नगर के नाम से नवनिर्मित कॉलोनी है। कॉलोनी के मालिक सुमित वाष्र्णेय और सुनीता कालरा हैं। गणपति बिल्डटेक सासनी के मालिक सुधीर अग्रवाल ने शिकायत की थी कि कॉलोनी का निर्माण नक्शा पास किए बिना कराया गया है। वर्ष 2018 में शिकायत के बाद से ही मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। एसडीएम ने सुमित कुमार वाष्र्णेय को कई बार कारण बताओ नोटिस दिए। उन्हें पक्ष रखने के लिए कोर्ट बुलाया गया लेकिन वह पक्ष रखने नहीं आए। सुधीर अग्रवाल ने अपनी शिकायत कमिश्नर अलीगढ़ के यहां भी की। इसके बावजूद सुमित वाष्र्णेय अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए। वर्ष 2018 में सुधीर अग्रवाल ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने वर्ष 2019 में इस मामले का छह माह में निपटारा कराने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम ने सुमित को नोटिस दिया कि अगर वह उपस्थित नहीं हुए तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कॉलोनी का अवैध निर्माण सात दिन के भीतर ध्वस्त कराने के आदेश दिए हैं। वर्जन-
कॉलोनी का कोई नक्शा पास नहीं है। बार-बार नोटिस देने के बावजूद कॉलोनाइजर पक्ष रखने नहीं आया। अब कॉलोनाइजर को सात दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में या तो वह खुद ही निर्माण ध्वस्त कर दें, अन्यथा विनियमित क्षेत्र कार्यालय के जरिए निर्माण गिराया जाएगा।
-प्रेमप्रकाश मीणा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हाथरस मैं वर्ष 2018 से ही नक्शा पास कराने के लिए चक्कर लगा रहा हूं। दस महीने पहले नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया जा चुका है, लेकिन विनियमित आफिस में कोई जेई न होने के कारण आज तक नक्शा पास नहीं हुआ है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
-सुमित वाष्र्णेय, कॉलोनाइजर