अवैध रूप से शराब बिक्री पर लाइसेंस निरस्त होंगे : डीएम

डीएम ने शराब और बीयर ठेकेदारों के साथ की बैठक दी हिदायत सेल्समैन को शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा मानक से अधिक शराब की मांग पर नाम-पता मोबाइल नंबर दर्ज करें।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 12:43 AM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 12:43 AM (IST)
अवैध रूप से शराब बिक्री पर लाइसेंस निरस्त होंगे : डीएम
अवैध रूप से शराब बिक्री पर लाइसेंस निरस्त होंगे : डीएम

जागरण संवाददाता, हाथरस : जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि अवैध रूप से शराब बिक्री पर लाइसेंस निरस्त होंगे। सेल्समैन को शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे हर हाल में लगाने के निर्देश दिए। मंगलवार को वह शराब ठेकेदारों के साथ कलक्ट्रेट में बैठक ले रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा किसी ढाबे, परचून की दुकान, गांव में शराब की अवैध रूप से बिक्री करते हुए पाई जाती है लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। ये भी कहा सेल्समैन इसी जनपद का मूल निवासी होना चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी-अपनी दुकानों के आसपास या किसी गांव, ढाबा, परचून की दुकान, गुमटी से अवैध शराब की बिक्री या निर्माण की जानकारी प्राप्त होने पर आबकारी विभाग या नजदीकी थाने को जानकारी दें। अनुज्ञापित परिसर के अतिरिक्त किसी ौर स्थान से बिक्री होते पकड़ी जाती है तो अनुज्ञापी को जिम्मेदार मानते हुए अनुज्ञापी एवं विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी। आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार से कहा कि सुनिश्चित करें कि दुकान पर सेल्समैन शराब बिक्री के दौरान जारी किये गये आई कार्ड को गले में पहन कर रखें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मानक से अधिक शराब की मांग करता है तो उसका नाम, पता तथा मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि आसपास के जनपदों में अवैध शराब की बिक्री की समस्याएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। जनपद में इस प्रकार की घटनाएं किसी भी दशा में घटित ना हो, यह सुनिश्चित करें। अवैध मदिरा की बिक्री किसी न किसी की सहभागिता को दर्शाता है, आप लोगों के सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं है। गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री आप लोगों की सहभागिता का नतीजा है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में शराब की बिक्री न करें। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सजगता बरतें, अवैध शराब की बिक्री, निर्मित करने में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी होने पर तत्काल सूचना दें जिससे कि उनके विरुद्ध समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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