जेल में निरुद्ध बंदियों को दी विधिक जानकारी

जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 01:04 AM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 01:04 AM (IST)
जेल में निरुद्ध बंदियों को दी विधिक जानकारी
जेल में निरुद्ध बंदियों को दी विधिक जानकारी

जासं, हाथरस : जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए जिला कारागार, अलीगढ़ में निरुद्ध बंदियों को विधिक जानकारी दी।

सबसे पहले बंदियों से उनके अधिवक्ताओं के संबंध में जानकारी ली फिर अवगत कराया कि यदि उनके मुकदमे में उनकी पैरवी को कोई अधिवक्ता नहीं है तो वे एक प्रार्थना पत्र कारागार, अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देकर निश्शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। विधिक जानकारी के लिए पैनल अधिवक्ता प्रत्येक माह जिला कारागार में उपस्थित होते हैं, जिनसे विधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दीवानी, फौजदारी (शमनीय) वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराना, साक्षरता शिविरों के माध्यम से जनता को प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देना, लोक अदालतों का आयोजन कराना, गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को निश्शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है।

शासन की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी।

वीडियो कांफ्रेंसिग से होगी सुनवाई

जासं, हाथरस : कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चेतना सिंह ने बताया है कि न्यायालय जनपद न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज में वादों की सुनवाई भौतिक रूप, वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से होगी। कंप्यूटर अनुभाग, सर्वर कक्ष द्वारा सभी अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट प्रणाली की सूचना दी जाएगी, ताकि सूचीबद्ध किए गए मामलों को एप के माध्यम से देख सकें। न्यायालय कक्ष में शारीरिक दूरी पर अधिवक्ताओं के लिए चार कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। अधिवक्ताओं एवं वादकारी की सहायता के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनका प्रयोग कॉजलिस्ट में मामलों की लिस्टिग तथा टाइम स्लॉट आदि की जानकारी के लिए किया जाएगा। न्यायालय परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइजर व साफ-सफाई के साथ-साथ न्यायालय के बाहर थर्मल स्क्रीनिग भी कराई जाएगी।

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