गाड़ी की बॉडी से बाहर सरिया लादे मिले तो 20 हजार जुर्माना

सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं ऐसे वाहन लोगों द्वारा खींचे गए ऐसे वाहनों के फोटो पर होगा वाहन का चालान।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 04:06 AM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 04:06 AM (IST)
गाड़ी की बॉडी से बाहर सरिया  लादे मिले तो 20 हजार जुर्माना
गाड़ी की बॉडी से बाहर सरिया लादे मिले तो 20 हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, हाथरस : दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब ट्रक या किसी अन्य लोडर वाहन की बॉडी से बाहर निकले हुए सरिया, राड्स, पाइप्स व अन्य नुकीले सामान नहीं ले जा सकते। पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

हाईवे और शहर की सड़कों पर आए दिन वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते दिखते हैं। कार्गो, ट्रक, टेंपो व अन्य लोडर वाहनों में खुलेआम लोहे की सरिया, पाइप्स, राड्स, चादर व अन्य नुकीले और खतरनाक सामान को वाहन की बॉडी से बाहर लटकाकर ले जाते हैं। इनके चलते हाईवे और अन्य सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अधिकारी बताते हैं ऐसे वाहनों के चलते होने वाली दुर्घटनाओं में प्रत्येक वर्ष करीब 10 हजार लोग जान गवां देते हैं। वहीं करीब 20 हजार से अधिक लोग घायल होते हैं। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह ने बताया कि ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर एमवी एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन चालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना व एक वर्ष का कारावास हो सकता है।

ऐसे वाहनों का कोई भी फोटो खींचकर भेज सकता है, उसी पर चालान कर दिया जाएगा। फोटो ऐसा हो जिससे पंजीकृत नंबर प्लेट दिख रही हो। न भी दिख रही हो तो फोटो के नीचे पंजीकृत नंबर व स्थान लिखकर वाट्सएप नंबर 9758390029 पर भेज सकते हैं। चालान की सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिवाइडर पर चढ़ा कैंटर

संसू, सिकंदराराऊ : जीटी रोड पर अलीगढ़ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर नगर पालिका क्रीड़ा स्थल के सामने डिवाइडर को तोड़ते उस पर चढ़ गया। सोमवार की दोपहर जैसे ही कैंटर जीटी रोड स्थित नगर पालिका क्रीड़ा स्थल के सामने पहुंचा, उसी दौरान कैंटर का चालक नियंत्रण खो बैठा। जिसके चलते कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया।

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