हाथरस के डॉक्टर के अपहरण सात को उम्रकैद
आदेश - अकराबाद क्षेत्र के आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला - ढाई लाख की फिरौती लेकर छोड़ा था सिकंदराराऊ के डॉक्टर को
जासं, अलीगढ़ : अकराबाद में हाथरस के डॉक्टर को अगवा करने के आठ साल पुराने मामले में एडीजे- छह संजय सिंह प्रथम की कोर्ट ने सात अपहर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अपहर्ताओं ने ढाई लाख रुपये फिरौती लेकर डॉक्टर को छोड़ा था।
शासकीय अधिवक्ता महाराज सिंह के मुताबिक सिकंदराराऊ (हाथरस) के मुहल्ला लश्करगंज निवासी अगनलाल अकराबाद के गोपी में क्लीनिक चलाते थे। 20 अगस्त-10 की शाम वे क्लीनिक बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, मगर पहुंचे नहीं। अगले दिन गुमशुदगी दर्ज करा दी। एक सितंबर को डॉक्टर के मोबाइल से उनके घर फोन कर 25 लाख की फिरौती मांगी गई। दूसरी बार फोन किया तो अपहर्ता 15 लाख मांगने लगे। परिजनों ने इस बार भी इतनी रकम देने में असमर्थता जताई। फिर ढाई लाख रुपये में बात तय हुई। अपहर्ताओं ने परिजनों को रुपये लेकर आगरा बुलाया, मगर खुद नहीं पहुंचे। फिर चार अक्टूबर को इटावा के हैवरा डिग्री कॉलेज के पास फिरौती की रकम दी गई। ये रकम डॉक्टर के भतीजे हरिप्रकाश व गांव के ही विजय कुमार ने पहुंचाई। पांच सितंबर को डॉक्टर को मुक्त कर दिया। अकराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो राधा कृष्णा, हमवीर यादव, भूरा यादव, इंदल यादव निवासी नगला गजू थाना आका फीरोजाबाद, श्रीकृष्ण शाक्य निवासी चाचूड़ औरैया, अशोक यादव निवासी नगला कौशल थाना करहल मैनपुरी व नीरज यादव निवासी गांव बरमई थाना सिकंदराराऊ हाथरस के नाम प्रकाश में आए। नीरज डॉक्टर के पड़ोसी गांव का था, जिसने रेकी की। सभी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुए। कोर्ट ने साक्ष्य, गवाह व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सजाई।