पत्नी की हत्या का आरोपित पूर्व बीडीसी सदस्य गिरफ्तार
करीब डेढ़ महीने पहले घरेलू कलह में गोली मारकर की थी पत्नी की हत्या हिस्ट्रीशीटर आरोपित के खिलाफ दर्ज हैं संगीन धाराओं में कई मुकदमे।
जासं, हाथरस : हाथरस जंक्शन के गांव ऐंहन में 11 जून को पत्नी की हत्या के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। युवक हिस्ट्रीशीटर है और उस पर हत्या, जानलेवा हमला सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। घरेलू कलह में उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपित वर्ष 2010 में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा था।
गांव ऐंहन निवासी 33 वर्षीय सरोज पत्नी अतुल सिसौदिया 11 जून की दोपहर छत पर सो रही थीं। परिवार के अन्य सदस्य सास व ननद नीचे कमरों में सो रही थीं। ससुरालीजनों के अनुसार करीब ढाई बजे गोली चलने की आवाज पर सभी लोग अचानक जागे। ऊपर जाकर देखा तो सरोज खून से लथपथ तड़प रही थी। जिला अस्पताल से महिला को नाजुक हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया था, रास्ते में महिला की मौत हो गई थी। महिला का पति अतुल न तो जिला अस्पताल आया और न ही गांव में मिला। उसके खिलाफ जानलेवा हमला, गैर इरादतन हत्या, गुंडा एक्ट समेत कई धाराओं में सात मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिन पूर्व ही एक मामले में वह जेल से छूटकर आया था। अलीगढ़ के अकराबाद थानाक्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी महिला के भाई शिवराज सिंह ने हाथरस जंक्शन थाने में अतुल और ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसएचओ राजीव यादव ने बताया कि बुधवार को थाना हाथरस जंक्शन पुलिस ने अतुल को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में नामजद अतुल का छोटा भाई अंकुश पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
अतुल का आपराधिक इतिहास
1-मुकदमा संख्या 200/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना हाथरस जंक्शन।
2. मुकदमा संख्या 211/2012 धारा 147/148/149/307/323 थाना हाथरस जंक्शन।
3. मुकदमा संख्या 321/2013 धारा 307/504/506 थाना हाथरस जंक्शन।
4. मुकदमा संख्या 484/2013 धारा 147/148/149/307 थाना हाथरस जंक्शन।
5. मुकदमा संख्या 90/2015 धारा 304/34 थाना हाथरस जंक्शन।
6. मुकदमा संख्या 271/2015 धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम थाना हाथरस जंक्शन।
7. मुकदमा संख्या 330/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हाथरस जंक्शन।
8. मुकदमा संख्या 159/2021 धारा 302/498ए/34 थाना हाथरस जंक्शन।