मोडिफाइड साइलेंसर पर पांच हजार रुपये जुर्माना

अब महंगी पड़ेगी कंपनी के साइलेंसर से छेड़छाड़ ओटीपी डालते ही जारी हो जाएगा नए वाहन का पंजीयन नंबर।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 12:35 AM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 12:35 AM (IST)
मोडिफाइड साइलेंसर पर पांच हजार रुपये जुर्माना
मोडिफाइड साइलेंसर पर पांच हजार रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, हाथरस : मोडिफाइड साइलेंसर को लेकर परिवहन विभाग ने अभियान चलाया। इसमें राजमार्गों पर 60 दो पहिया वाहनों की चेकिग की गई। चार पहिया वाहनों की चेकिग में उनके फिटनेस व टैक्स प्रपत्र देखने के बाद ही जाने दिया। चेकिग से पूरे दिन वाहन चालकों में खलबली मची रही।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन नीतू सिंह ने वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर को चेक किया। अधिक आवाज करने वालों में बुलेट, अपाचे व अन्य बाइकों को विशेषरूप से सड़क पर खड़ा करवाकर उनकी चेकिग की गई। अधिक ध्वनि करने वाले साइलेंसरों वाले करीब छह वाहनों का चालान किया गया। एआरटीओ ने बताया कि वाहनों में कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर ही प्रयोग किए जाएं। उनसे छेड़छाड़ करने और उन्हें मोडिफाइड कराने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी लोग नियमों को तोड़ रहे हैं।

ओटीपी नंबर डालते ही जारी हो जाएगा पंजीयन नंबर

एनआइसी द्वारा परिवहन विभाग में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें वाहन-4 की वेबसाइट में बदलाव किया गया है। एआरटीओ ने बताया कि अब वाहन खरीदने वाले ग्राहक के आधार कार्ड की जानकारी आनलाइन फीड होगी। उसके बाद आधार से लिक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को पोर्टल पर फीड करने के बाद ही पंजीकरण नंबर जारी होगा। वाहन कहीं से भी खरीदें, मिलेगा आपके जिले का नंबर

परिवहन विभाग में एक दिसंबर से अस्थाई पंजीयन की व्यवस्था बंद हो गई है। एआरटीओ ने बताया कि प्रदेश में वाहन आप कहीं से भी खरीदें आपको वाहन का पंजीयन का नंबर आधार कार्ड में दर्ज जिले का ही मिलेगा। यह सारी प्रक्रिया आधार कार्ड नंबर डालते ही पोर्टल में स्वत: ही हो जाएगा। एक दिसंबर से अस्थाई पंजीयन बंद हो गए हैं। वाहनों की सभी फाइलें अब डीलर द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय को ही भेजनी होगी।

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