सभी दुकानें, प्रतिष्ठान खोलने की अवधि को दो घंटे और बढ़ाया

अब शाम सात नहीं नौ बजे बंद होंगे पहले की तरह से बाजार रेस्टोरेंट होटल भी सुबह से रात नौ बजे तक ही खोलने शासन की छूट शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी कोरोना क‌र्फ्यू लागू रहेगा डीएम।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 01:16 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 01:16 AM (IST)
सभी दुकानें, प्रतिष्ठान खोलने की अवधि को दो घंटे और बढ़ाया
सभी दुकानें, प्रतिष्ठान खोलने की अवधि को दो घंटे और बढ़ाया

जागरण संवाददाता, हाथरस: शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने सोमवार से दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने की अवधि दो घंटे बढ़ा दी है। अब सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक सप्ताह में पांच दिन सभी दुकानें खुलेंगी। अभी तक दुकानों को शाम सात बजे तक ही खोलने की छूट थी। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी, कोरोना क‌र्फ्यू पहले की तरह ही लागू रहेगा।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे-धीरे राहत दे रही है। कुछ बंदिशों के साथ सोमवार से रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है। अब रात्रिकालीन कोरोना क‌र्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी होगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसद क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इसके साथ ही सभी पार्क तथा स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है। इन सभी स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है।

दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनानी होगी। आने-जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात नौ बजे तक खुल सकेंगी। पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगी। पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिग का अभियान अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।

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