लॉकडाउन में जरूरी आपूर्ति के लिए जारी होंगे ई-पास
एडीएम और एसडीएम कर सकेंगे वाहनों को लाने व ले जाने के लिए ई- पास जारी।
जासं, हाथरस : लॉकडाउन में उन्हीं लोगों को बाजार में आने-जाने की छूट होगी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। उनके पास भी प्रशासन की ओर जारी ई-पास होने चाहिए। ई-पास पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
शासन की ओर से हाथरस समेत सभी जनपदों को जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि ई-पास की व्यवस्था सूचीबद्ध आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए की गई है। कोई भी व्यक्ति कहीं उपचार के लिए दूसरे जिले या प्रांत जाना चाहता है तो वह भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसे भी पास जारी किया जाएगा। प्रदेश के बाहर जाने को
डीएम जारी करेंगे पास
अगर प्रदेश के बाहर किसी को आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्य के लिए जाना है तो पास जारी करने का कार्य डीएम करेंगे। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है। ये भी जानिए
स्वीकृत किए गए आवेदन के लिए ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
ई-पास आवेदनकर्ता को एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा। एसएमएस में दिए गए लिक को क्लिक कर उसे डाउनलोड किया जा सकेगा।
ई -पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। चेकिग के दौरान ई पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिसकर्मी करेंगे।
ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्जन
यह सही है कि शासन की ओर से लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामान को इधर से उधर और जरूरी कार्य से गाड़ी से जाने वालों को ई-पास जारी करने के संबंध दिशा-निर्देश मिल चुके हैं। उनका पूरी तरह से पालन कराया जाएगा।
जेपी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व, हाथरस।