किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, दी गई तहरीर
सादाबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला ने निकटवर्ती गांव के एक युवक व उसके साथियों के खिलाफ 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। तहरीर दे दी है।
संसू, हाथरस : सादाबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला ने निकटवर्ती गांव के एक युवक व उसके साथियों के खिलाफ 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। तहरीर दे दी है।
तहरीर में बताया है कि 13 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे उसका पुत्र तथा 14 वर्षीय पुत्री प्रतिदिन की तरह निकटवर्ती गांव में दूध डालने के लिए डेयरी पर जा रहे थे। रास्ते में उसके पुत्र व पुत्री को निकट के गांव के युवक व उसके साथियों ने पकड़ कर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। मारपीट में उनका पुत्र बेहोश हो गया तो वे लोग उनकी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक ट्यूबवेल पर ले गए। उसके हाथ पैर बांध कर दुष्कर्म किया। पुत्र ने होश में आते ही 112 डायल किया। पुलिस के आने पर आरोपित उसकी पुत्री को बदहवास स्थिति में छोड़कर भाग गए। महिला ने यह भी बताया है कि आरोपित की पत्नी किसी के साथ भाग गई है। उसने धमकी दी है कि जब तक उसकी पत्नी नहीं आती, तब तक वह ऐसा ही करता रहेगा। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। किशोरी को ले जाने वाले
को पांच साल की कैद
जासं, हाथरस : सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में एडीजे एफटीसी प्रथम की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामला जुलाई 2018 का है। किशोरी के पिता ने सिकंदराराऊ कोतवाली में एटा जनपद के थाना जैथरा के गांव फगलौल निवासी सूरज पुत्र सर्वेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि आरोपित उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने मुकदमे में विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार ने की। मंगलवार को एडीजे एफटीसी प्रथम सतेंद्र सिंह वीरवान ने सूरज को धारा 363 में पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।