जंगल ढाक की भूमि का फर्जी बैनामा में 35.04 करोड़ का जुर्माना

-कांसेप्ट कार्स के निदेशक के विरुद्ध 35.04 करोड़ की आरसी जारी -निदेशक ने बताया कि जुर्माने की उन्हें नहीं है कोई जानकारी

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 10:25 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 10:25 PM (IST)
जंगल ढाक की भूमि का फर्जी बैनामा में 35.04 करोड़ का जुर्माना
जंगल ढाक की भूमि का फर्जी बैनामा में 35.04 करोड़ का जुर्माना

हरदोई : लखनऊ मार्ग नानकगंज झाला में जंगल ढाक की भूमि का फर्जी ढंग से बैनामा कर कब्जा करने पर 35 करोड़ चार लाख 46 हजार का जुर्माना किया गया है। एसडीएम सदर ने कांसेप्ट कार्स के निदेशक के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि को फर्जी ढंग से कब्जाने के मामले में जुर्माना लगाते हुए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया है।

एसडीएम सौरभ दुबे ने बताया कि सदर तहसील क्षेत्र के लखनऊ मार्ग पर नानकगंज में जंगल ढाक श्रेणी की भूमि को एक ट्रस्ट को गलत तरीके से आवंटित किया गया था। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के स्थान पर शहर के रेलवेगंज निवासी सजीव अग्रवाल पुत्र आरएस अग्रवाल ने फर्जी ढंग से अपने दो पुत्र और एक अन्य व्यक्ति के नाम से बैनामा कर दिया था। भूमि का फर्जी ढंग से बैनामा करने के बाद कांसेप्ट कार्स नाम से शोरूम और बाउड्रीवाल और पक्का निर्माण कर भूमि को पूरी तरह से कब्जा कर लिया और ग्राम सभा की भूमि को क्षति पहुंचाई। बताया कि जारी प्रपत्र-19 के अनुसार भूमि पर कांसेप्ट कार्स के निदेशक सजीव अग्रवाल 33 वर्षों से काबिज हैं। जंगल ढाक श्रेणी की भूमि को काबिज किए जाने के मामले में कांसेप्ट कार्स के निदेशक पर भूमि की कीमत अनुसार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि 35 करोड़ चार लाख 60 हजार रुपये बनी है। कांसेप्ट कार्स के निदेशक यश अग्रवाल ने बताया कि उन्हें इस तरह के जुर्माने या आरसी की कोई जानकारी नहीं है।

फिलहाल यह मामला सुर्खियों में था और प्रशासन इसकी विस्तृत जांच कराने में जुटा था। आखिरकार इस प्रकरण में हकीकत सामने आ चुकी है।

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