पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया राजफाश, दो गिरफ्तार
बेनीगंज पुलिस को मिली सफलता
हरदोई : बेनीगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का राजफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से तमंचा, अर्द्धनिर्मित तमंचा व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं।
एएसपी पश्चिमी दुर्गेश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने कटिघरा के जंगल में दो बदमाशों को चार तमंचा, एक अर्द्धनिर्मित तमंचा, लोहे की नाल और शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम रहमत अली निवासी अहिरनटोला, अनिल निवासी भगवंतापुर संडीला बताया है। पुलिस टीम जांच कर रही है, कि इन लोगों ने अभी तक किन-किन लोगों को शस्त्र बनाकर बेचे हैं।
रहमत अली हत्या के मामले में जा चुका है जेल : एएसपी ने बताया कि वर्ष 2001 में हत्या के मामले में जेल जा चुका है। एक वर्ष पूर्व ही जेल से रहमत अली बाहर आया है।
अदालत में बयान से मुकरने पर वादी के खिलाफ मुकदमा
जासं, हरदोई : गैर इरादतन हत्या की तहरीर के कथनों के विपरीत अदालत में गवाही देने पर वादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर जिला जज 11 अबुल कैश ने गुरुवार को दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के अनुसार वादी मुकदमा बबलू सिंह पुत्र शिवसिंह निवासी महुराकला थाना सुरसा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 19 जुलाई 18 को करीब 4 बजे शाम को उसका 4 वर्षीय लड़का बाबू गांव में तालाब के पास खेल रहा था। तालाब के पास रखी मड़ैया में चारपाई पर श्रीराम की एयरगन रखी थी। आरोप लगाया था कि गांव के पप्पू सिंह ने लड़के के पेट से सटाकर एयरगन मार दी। जिससे छर्रा लगने से लड़का घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
अदालत में दी गई गवाही में मृतक बाबू के पिता व वादी बबलू सिंह पुत्र शिवसिंह निवासी महुराकला ने कहा कि एयर गन से लड़का खेलने लगा जो अचानक चल गई जिससे वह घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
वादी ने थाने में दी गई तहरीर में वर्णित कथनों एवं विवेचनाधिकारी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंर्तगत किए गए कथनों के विपरीत न्यायालय में बयान दिया।