आरक्षण में गड़बड़ी की नहीं रहेगी गुंजाइश

-ब्लाकवार पदों और स्थानों का अधिकारी तय करेंगे आरक्षण -डीएम ने कहा अभिलेख और ऑनलाइन आकड़ों से होगा मिलान

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 10:42 PM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 10:42 PM (IST)
आरक्षण में गड़बड़ी की नहीं रहेगी गुंजाइश
आरक्षण में गड़बड़ी की नहीं रहेगी गुंजाइश

हरदोई : पंचायत के पदों और स्थानों पर आरक्षण में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी। ब्लाकवार अधिकारी पद और स्थानों पर आरक्षण को तय करेंगे। अधिकारी प्रस्तावित आरक्षण को अभिलेखों और ऑनलाइन डाटा से मिलान करेंगे।

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने ब्लाकवार नामित अधिकारियों को पंचायतीराज विभाग से पूरा डाटा प्राप्त कर प्रस्तावित आरक्षण तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

पंचायत के पदों और स्थानों पर आरक्षण को लेकर गांवों की राजनीति से जुड़े लोगों में जानकारी को लेकर खासा उत्साह है। जिलाधिकारी ने पंचायतीराज विभाग की नियमावली और शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत के पद और स्थानों पर आरक्षण को निर्धारित कराए जाने के लिए आठ अधिकारियों को नियुक्त किया है। बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि आरक्षण प्रस्तावित करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे और पिछले चुनावों में प्रभावी रहे आरक्षण का परीक्षण करते हुए श्रेणीवार आरक्षण तय करेंगे।

बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि वह पंचायतीराज विभाग से नामित विकास खंड के पद और स्थानों से जुड़े सभी आकड़ों और डाटा को प्राप्त कर लें। जिला पंचायतराज अधिकारी से कहा गया है कि आरक्षण प्रभावी किए जाने के लिए जरूरी अभिलेख और ब्योरा अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र का कहना है कि ब्लाकवार सभी पद और स्थानों से जुड़ी जानकारी एकत्र कर अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

अधिकारियों से समन्वय में रहेंगे एडीओ : त्रिस्तरीय पंचायतों के पद और स्थानों पर आरक्षण को प्रस्तावित किए जाने के नामित अधिकारियों से संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत समन्वय में रहेंगे। डीपीआरओ ने बताया कि सभी एडीओ से कहा गया है कि जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों से पूरे ब्योरा के साथ संपर्क में रहें और सही-सही और शुद्ध आरक्षण तैयार कराएं। आरक्षण के लिए इकाई के मानक का रखा जाएगा ध्यान : जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि एडीओ को स्पष्ट किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के लिए आरक्षण प्रभावी किए जाने के समय पंचायत के पद के अनुसार तय मानक इकाई का ध्यान रखा जाए।

1306 ग्राम पंचायत

1808 सदस्य क्षेत्र पंचायत

72 सदस्य जिला पंचायत

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