दो महिलाओं से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपित गिरफ्तार

-सुरसा और हरियावां क्षेत्र में हुई घटनाएं

By JagranEdited By: Publish:Fri, 10 Sep 2021 10:34 PM (IST) Updated:Fri, 10 Sep 2021 10:34 PM (IST)
दो महिलाओं से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपित गिरफ्तार
दो महिलाओं से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपित गिरफ्तार

हरदोई: अलग-अलग थाना क्षेत्र दो महिलाओं से दुष्कर्म के प्रयास किए गए। मिशन शक्ति के फेज-तीन और थानों पर महिला हेल्प डेस्क के बाद भी पीड़िताओं की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। सुरसा क्षेत्र में तो घर के अंदर घुसकर हत्यारोपित ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पचकोहरा चौकी पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

सुरसा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि मंगलवार रात वह कीर्तन सुनने के लिए गांव के बाहर गए थे। घर पर पत्नी और पुत्र थे। रात में पुत्र छत पर सो गया और पत्नी आंगन में सो रही थी। देर रात गांव निवासी हत्यारोपित नंदराम घर में घुस आया और पत्नी से दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। पत्नी के शोर करने पर पुत्र और मुहल्ले के लोग पहुंच गए। आरोपित पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पत्नी को लेकर पति पचकोहरा पुलिस सहायता केंद्र गया, जहां पर पुलिस ने लिखित शिकायत तो ले ली, लेकिन तीन दिन तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। शुक्रवार को प्रधान को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपित को हिरासत में ले लिया।

हरियावां क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि बुधवार को वह खेत पर गई थी, जहां पर गांव के ही दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोरगुल सुनकर पास के खेत में चारा काट रहे लोगों के आने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने शुक्रवार को मामले की शिकायत एसपी से की है। थाना प्रभारी अनिल सक्सेना ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है।

दुष्कर्म के आरोपित को 14 साल की सजा- हरदोई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) अनिल कुमार ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए युवक को 14 साल कैद की सजा सुनाई। उन्होंने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने को निर्देशित किया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह के अनुसार मल्लावां क्षेत्र के सुनासी मढिया निवासी आरोपी गुड्डू उर्फ अभय 20 दिसंबर 2014 को क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। पीड़िता के पिता ने थाने पर घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। घटना के करीब 20 दिन बाद आरोपी पीड़ित युवती को बहाने से मल्लावां छोड़कर चला गया। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बहलाकर कानपुर ले गया था। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को युवती के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

chat bot
आपका साथी