धरना-प्रदर्शन, हड़ताल करने वालों पर होगी कार्रवाई
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हरदोई : प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन, हड़ताल आदि पर रोक लगा दी है। जिले का कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर इन गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसके विरुद्ध सरकारी सेवक नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग चार की ओर से कतिपय संगठनों द्वारा कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार का प्रतिरोध करने की संभावना है। जिससे कोविड-19 के प्रबंधन का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसलिए प्रत्येक सरकारी सेवक हर समय अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण रखेगा। कोई सरकारी सेवक अपनी सेवा या अन्य किसी सरकारी सेवक की सेवा संबंधी मामलों में किसी प्रकार की हड़ताल के लिए न तो सहायता करेगा और न ही उसमें शामिल होगा। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए है कि सेवा संघ कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा और न कोई ऐसा कार्य करने में सहायता देगा। यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा ऐसा किया जाता है तो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लघंन के आरोप में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि धरना सांकेतिक प्रदर्शन, हड़ताल में भाग लेने के कारण यदि संबंधित द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तो ऐसे कार्मिकों को कार्य नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर संबंधित अवधि का वेतन भुगतान न किया जाए। धरना, प्रदर्शन एवं हड़ताल में शामिल होने के उद्देश्य से अवकाश मांगने वाले कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाए।