Hapur: शराब पीकर वाहन चलाने वाले निडर, पुलिस को सता रहा कोरोना का डर

वर्ष 2020 में महज 20 शराबियों के पुलिस ने किए चालान। न्यायालय भी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ है सख्त। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगता है कम से कम पांच हजार का जुर्माना।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Thu, 04 Jun 2020 09:59 AM (IST) Updated:Thu, 04 Jun 2020 10:08 AM (IST)
Hapur: शराब पीकर वाहन चलाने वाले निडर, पुलिस को सता रहा कोरोना का डर
Hapur: शराब पीकर वाहन चलाने वाले निडर, पुलिस को सता रहा कोरोना का डर

हापुड़, केशव त्यागी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पुलिस ने शराबी वाहन चालकों से तौबा कर ली है। कोरोना काल में पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक भी व्यक्ति का चालान नहीं किया है। 1 जनवरी से 22 मार्च तक पुलिस ने महज 20 लोगों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान की कार्रवाई है।

कोरोना संक्रमण के डर से पुलिस ने शराबियों के मुंह लगने से बच रही है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के साथ ही सड़कों पर वाहनों का अावागमन भी बढ़ गया है। शराब की बिक्री शुरू होने के बाद वाहन चालक नशे में वाहन चला रहे हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी पुलिस एेसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को ब्रीथ एनालाइजर की अावश्यकता होती है। व्यक्ति के मुंह पर ब्रीथ एनालाइजर लगातर शराब के सेवन की मात्रा को अंका जाता है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी के संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसके अलावा एक ही ब्रीथ एनालाइजर से कई लोगों की जांच करने से संक्रमण फैलने का खतरा भी प्रबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती।

शराब के नशे में वाहन चलाने से दुर्घटनाअों में होता है इजाफा

शराब के नशे में वाहन चलाना मौत को दावत देने के बराबर होता है। अाए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाअों में घायल होने वाले व मौत का शिकार होने वाले लोगों को शराब का सेवन किए हुए देखा जा सकता है। इस तरह की दुर्घटनाअों को रोकने के लिए पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की अावश्यकता है। एेसे लोगों पर कार्रवाई न होने से दुर्घटनाअों की अाशंका बनी रहती है।

कम से कम पांच हजार को होता है जुर्माना

पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से शराब की पुष्टि होने के बाद संबंधित चालक का मोटर यान अधिनियम की धारा-185 के तहत चालान किया जाता है। इस कार्रवाई में चालक के वाहन को भी जब्त किया जाता है। इस तरह के प्रकरण में न्यायालय की सख्ती बरतता है। न्यायाधीश के द्वारा एेसे मामलों में कम से कम 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जिस जुर्माने को वाहन स्वामी को जमा करना होता है।

क्या कहते हैं अधिकारी

एसपी संजीव सुमन ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। शराब की दुकानें खुलने से शराब पीकर वाहन चालाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को एहतियात बरतते हुए कार्रवाई करने के अादेश दिए गए है।

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