हापुड़ में अब दिन के हिसाब से 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार

जिले में हॉटस्पॉट और कंटेंनमेंट जोन में प्रतिबंध रहेगा लागू। दिन के हिसाब से ही खुलेंगे बाजार। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों और वाहनों का आवागमन रहेगा बंद। जिलाधिकारी के आदे

By Nitin AroraEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 08:48 AM (IST) Updated:Mon, 01 Jun 2020 10:13 AM (IST)
हापुड़ में अब दिन के हिसाब से 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार
हापुड़ में अब दिन के हिसाब से 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार

हापुड़, जागरण संवाददाता। सरकार द्वारा नई गाइड जारी करने के बाद जनपद के दुकानदारों और लोगों को राहत मिली है। अब बाजार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। लेकिन दिन के हिसाब से ही बाजार खुलेगा। आवश्यक गतिविधियां को छोड़कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन आदि का आवागमन बंद रहेगा।

जिलाधिकारी अदिति सिंह द्वारा रविवार की रात को आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एवं एेसे स्थल जहां जनसामान्य एकत्रित हेते हैं वह 08 जून से पहले बंद रहेंगे। 8 जून से धार्मिक गतिविधियों की अनुमति होगी जहां 5 से 6 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेंगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। सभी प्रकार की सामाजिक, राजेनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित अायोजन पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से पीड़ित  व्यक्तियों, गर्भवती स्त्रियां, दस वर्ष से कम के बच्चे घरों में रहेंगे।   

शर्तों के साथ खुलेंगी मिठाई की दुकानें

मिठाई की दुकानें/रेस्टोरेंट/ ब्रेकरी की दुकानें रोस्टर से मुक्त रहेंगी। प्रतिष्ठान खुलना का समय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक रहेंगा। होम डिलीवरी सुबह नौ से शाम 8 बजे तक रहेगा। ग्राहकों को बैठाकर खिलाना निषेध रहेगा। कूड़ा निस्तारण का शत प्रतिशत पालन किया जाएगा, सभी कर्मचारी मास्क, हैडकवर, शू-कवर, दस्ताने पहनेंगे। शारीरिक दूरी का पालन कराया जाएगा।  

यह हैं महत्वपूर्ण निर्देश

-स्कूल कालेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। 

-शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा

-नार्सिग, प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। 

-बारात घर में तीस व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। 

सरकारी कार्यालय खुलेंगे

जिले के सभी शासकीय व अर्द्घ सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे, लेकिन कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए कार्यालय स्टाफ को तीन पालियों (प्रथम पाली नौ से शाम 5 बजे, दूसरी पाली सुबह दस बजे से शाम 6 बजे तक  तीसरी पाली सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक में विभाजित करके बुलाया जाएगा। कार्यालय में सैनिटाइजेशन, मास्क, शारीरिक दूरी आदि नियमों का पालन कराया जाएगा। 

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