हापुड़ में ऑड-ईवन नियम की तरह खुलेंगे बाजार, सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी दुकानें

आज से दिन के हिसाब से दाईं और बाईं ओर खुलेगा बाजार। शर्तों के साथ सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी दुकानें। जिले में कहीं हॉटस्पॉट और बफर जोन में नहीं खुलेगा बाजार।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Tue, 26 May 2020 09:55 AM (IST) Updated:Tue, 26 May 2020 10:23 AM (IST)
हापुड़ में ऑड-ईवन नियम की तरह खुलेंगे बाजार, सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी दुकानें
हापुड़ में ऑड-ईवन नियम की तरह खुलेंगे बाजार, सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी दुकानें

हापुड़, जागरण संवाददाता। ऑड ईवेन के फार्मूले पर खुलेगा बाजार। जी हां, हापुड़ में लॉकडाउन 4.0 के तहत दुकानों के खुलने के संबंध में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। हॉटस्पॉट और बफर जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में दिन के हिसाब से बाजार की दुकानें दाएं और बाएं दिशा के हिसाब से खोली जाएंगी। जिलाधिकारी ने दुकानों को खोलने का समय बढ़ाते हुए सुबह सात से 10 के बजाए दोपहर दो बजे तक कर दिया है। शर्तों का पालन न करने वाले दुकानदार के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि कस्बा हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, सिंभावली, बाबूगढ़, धौलाना में रविवार को तथा पिलखुवा में सोमवार के अतिरिक्त साप्ताहिक अवकाश रहेगा। अवकाश दिवस में संबंधित नगर पालिका एवं जिला पंचायत राज अधिकारी विशेष अभियान चलाते हुए सैनिटाइज कराए जाने के साथ युद्ध स्तर पर साफ-सफाई

व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। सहायक श्रमायुक्त साप्ताहिक बंदी के आदेश का अनुपालन सख्ती के साथ कराएंगे। जिले में कहीं हॉटस्पॉट और बफर जोन में बाजार नहीं खुलेगा।

जोन-1

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बाजार में दाहिनी ओर की दुकाने खुलेंगी -गढ़ से दिल्ली की ओर जाने पर, -मेरठ तिराहे से मेरठ की, -तहसील चौराहे से देवी मंदिर की तरफ जाने पर, अतरपुरा चौपले से स्टेशन की ओर, पक्का बाग चौराहे से दोयमी पुल की तरफ, चण्डी मन्दिर से मेरठ गेट पुलिस चौकी की तरफ, मीनाक्षी रोड फ्लाई ओवर से अयोध्या पुरी पुलिस चौकी की तरफ, अतरपुरा चौपले से मेरठ गेट पुलिस चौकी की ओर, गॅाधी गंज (गोल मार्केट की तरफ से जाने पर), पाटिया मार्केट (भगत जी हलवाई से रघुवीर शरण आचार वाले की ओर जाने पर), बाजार बजाजा कसेरठ बाजार (कोठी गेट पुलिस चौकी से रामदास मोहन लाल की दुकान की ओर जाने पर) दाहिनी ओर की दुकाने, कोठी गेट मार्केट (अतरपुरा चौपाले से कैलाश गंगा की तरफ जाने पर), सर्राफा बाजार (मेरठ गेट पुलिस से पुराना बाजार शिव मन्दिर की ओर जाने पर), आवास विकास मेरठ रोड (मिशन स्कूल से स्टेशन की ओर जाने पर एवं स्टेशन से टैगोर स्कूल की ओर जाने पर) दाहिनी ओर की दुकाने खुलेंगी।

जोन-2

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाजार में बायी ओर की दुकाने खुलेंगी -गढ़ से दिल्ली की ओर जाने पर, -मेरठ तिराहे से मेरठ की ओर, -तहसील चौराहे से देवी मंदिर की तरफ जाने पर, अतरपुरा चौपले से स्टेशन की ओर , पक्का बाग चौराहे से दोयमी पुल की तरफ, चण्डी मन्दिर से मेरठ गेट पुलिस चौकी की तरफ, मीनाक्षी रोड फ्लाई ओवर से अयोध्या पुरी पुलिस चौकी की तरफ, अतरपुरा चौपले से मेरठ गेट पुलिस चौकी की ओर, गॅाधी गंज (गोल मार्केट की तरफ से जाने पर), पाटिया मार्केट (भगत जी हलवाई से रघुवीर शरण आचार वाले की ओर जाने पर), बाजार बजाजा कसेरठ बाजार (कोठी गेट पुलिस चौकी से रामदास मोहन लाल की दुकान की ओर जाने पर) दाहिनी ओर की दुकाने, कोठी गेट मार्केट (अतरपुरा चौपाले से कैलाश गंगा की तरफ जाने पर), सर्राफा बाजार (मेरठ गेट पुलिस से पुराना बाजार शिव मन्दिर की ओर जाने पर), आवास विकास मेरठ रोड (मिशन स्कूल से स्टेशन की ओर जाने पर एवं स्टेशन से टैगोर स्कूल की ओर जाने पर) बायी ओर की दुकाने खुलेंगी।

जनपद के अन्य कस्बों में इस प्रकार खुलेंगी दुकानें

- कस्बा गढ़मुक्तेश्वर में समस्त बाजार रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह

सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेगा।

- कस्बा सिंभावली में समस्त बाजार रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह सात बजे

से दोपहर दो बजे तक खुलेगा।

- कस्बा बाबूगढ़ में समस्त बाजार रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह सात बजे

से दोपहर दो बजे तक खुलेगा।

- कस्बा पिलखुवा समस्त बाजार सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह सात बजे से

दोपहर दो बजे तक खुलेगा।

- कस्बा धौलाना समस्त बाजार रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह सात बजे से

दोपहर दो बजे तक खुलेगा।

- कस्बा बहादुरगढ़ समस्त बाजार रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह सात बजे से

दोपहर दो बजे तक खुलेगा।

ये होंगी शर्तें

शारीरिक दूरी का पालन करेंगे, दुकानों पर प्रत्येक कार्यरत कर्मचारी काे सैनिटाइज किया जाएगा तथा मास्क का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक कर्मचारी के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखेंगे। समय-समय पर कार्यस्थल पर तैनात

कर्मचारियों की चिकित्सीय परीक्षण कराते रहेंगे। आरोग्य सेतु मोबाइल एप का मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। जनपद के मेडिकल स्टोर/पेट्रोल पंप/सीएनजी प्रतिदिन खुले रहेंगे। दुकान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायत करेंगे।

यह नहीं खुलेंगे

- किसी भी हॉट बाजार/पैंठ नहीं लगेगी। स्पा, सैलून, मॉल, जिम, सिनेमा हॉल आदि नहीं खुलेंगे।

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