खुले में कूड़ा डालने पर 30 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता हापुड़ खुले में कूड़ा डालना एक कबाड़ी को महंगा पड़ गया। नगर पालिक

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 07:41 PM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 07:41 PM (IST)
खुले में कूड़ा डालने पर 30 हजार का जुर्माना
खुले में कूड़ा डालने पर 30 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, हापुड़ :

खुले में कूड़ा डालना एक कबाड़ी को महंगा पड़ गया। नगर पालिका की टीम ने दुकान स्वामी पर 25 हजार और दो नौकरों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिना पंजीकरण के भी कूड़ा एकत्र करने का कार्य यह दुकान स्वामी कर रहा था।

एनजीटी के आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में न तो कूड़ा डाले और न ही जलाए। बावजूद इसके शहर में कबाड़ी खुले में कूड़ा एकत्र करके हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। नगर पालिका में बिना किसी पंजीकरण के यह व्यापार किया जा रहा है, जिसको लेकर बुधवार को कार्रवाई की गई है।

उपजिलाधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सत्यप्रकाश के आदेश पर मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राजेश यादव व सफाई नायक मोनूकांत रामपुर रोड पर निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान एक कबाड़ी ने खुले में कूड़ा एकत्र किया हुआ था। साथ ही कूड़े में से कीमती सामानों को निकालने का कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान कबाड़ी के पास कोई पंजीकरण नहीं मिला, जिसके बाद रामपुर रोड निवासी दुकान स्वामी सलाउद्दीन पर 25 हजार और नौकर शकूर अली व अनवर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेशों का पालन कराया जा रहा है।

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