UP Lockdown 2021 Extension: हापुड़ में नियम विरुद्ध खोली दुकान, एक दर्जन व्यापारी हिरासत में

UP Lockdown 2021 Extension हापुड़ में बुधवार को जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की छूट दी थी। लेकिन इसकी आड़ में शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों ने प्रतिबंधित दुकान खोल लीं। इस कारण बाजार में ज्यादा भीड़ हो गई।

By Jp YadavEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 03:00 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 03:00 PM (IST)
UP Lockdown 2021 Extension: हापुड़ में नियम विरुद्ध खोली दुकान, एक दर्जन व्यापारी हिरासत में
UP Lockdown 2021 Extension: हापुड़ में नियम विरुद्ध खोली दुकान, एक दर्जन व्यापारी हिरासत में

हापुड़ [केशव त्यागी]। समूचे उत्तर प्रदेश में लगे लॉकडाउन के बावजूद नगर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों ने प्रतिबंधित दुकानें खोलीं। मामले की जानकारी पर सीओ सिटी की अगुवाई में कोतवाली पुलिस ने लगभग एक दर्जन व्यापारियों को हिरासत में लिया। जुर्माने के तौर पर व्यापारियों से एक-एक हजार रुपए का चालान वसूला गया। बाद में व्यापारियों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते पिछले कई दिनों से जनपद में लॉकडाउन जारी है। बुधवार को जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की छूट दी थी। लेकिन, इसकी आड़ में शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों ने प्रतिबंधित दुकान खोल लीं। इस कारण बाजार में ज्यादा भीड़ हो गई। दुकानों पर शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। ग्राहकों से लेकर दुकानदारों ने मास्क तक नहीं पहना था।

मामले की जानकारी पर सीओ सिटी वैभव पांडेय व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सक्सेना पुलिस बल के साथ बाजारों में पहुंचे। पुलिस को देखकर व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने कोठी गेट, गोल मार्केट, पुराना बाजार व सर्राफा बाजार में नियमों के विरुद्ध खुली दुकानों से करीब एक दर्जन व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस व्यापारियों को लेकर कोतवाली पहुंची और हवालात में बंद कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अन्य व्यापारी दुकानें बंदकर रफूचक्कर हो गए। बाद में व्यापारियों के स्वजन कोतवाली पहुंचे।

इस बाबत सीओ सिटी वैभव पांडेय ने बताया कि सभी व्यापारियों का एक-एक हजार रुपये का चालान किया गया है। व्यापारियों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया है। नियम विरुद्ध दुकान खोलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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