चुनाव में प्रत्याशियों के अनावश्यक वाहनों पर लगेगी रोक

जागरण संवाददाता हमीरपुर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी मनचाहे वाहनों का संचालन नहीं कर सकें

By JagranEdited By: Publish:Sat, 10 Apr 2021 05:55 PM (IST) Updated:Sat, 10 Apr 2021 05:55 PM (IST)
चुनाव में प्रत्याशियों के अनावश्यक वाहनों पर लगेगी रोक
चुनाव में प्रत्याशियों के अनावश्यक वाहनों पर लगेगी रोक

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : पंचायत चुनाव में प्रत्याशी मनचाहे वाहनों का संचालन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के अनावश्यक वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मात्र जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को ही अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अन्य पदों के दिव्यांग प्रत्याशियों को भी एक वाहन की अनुमति दी जाएगी।

इस बार प्रत्याशियों के वाहनों की धमाचौकड़ी कम करने को निर्वाचन आयोग गंभीर है। यहीं कारण है कि आयोग ने केवल जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को मतदान पूर्व प्रचार के लिए व मतदान के दिन मतदान स्थलों के भ्रमण के लिए वाहनों की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए है। क्यों कि इनका निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। इसके विपरीत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों का क्षेत्र छोटा होता है। जिसके कारण उन्हें वाहन की अनुमति न दिए जाने के निर्देश दिए है। जबकि अन्य पदों के दिव्यांग प्रत्याशी को मतदान पूर्व व मतदान दिवस के लिए एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को वाहनों की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित आरओ को निर्देश दिए जा चुके हैं।

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