वृद्धा को घायल करने वाले आरोपित को तीन वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता हमीरपुर ग्राम व थाना मझगवां में करीब तीन वर्ष पूर्व वृद्धा को भाला मारकर च
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : ग्राम व थाना मझगवां में करीब तीन वर्ष पूर्व वृद्धा को भाला मारकर चोटिल करने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने आरोपित को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि ग्राम व थाना मझगवां निवासी शिवशंकर पुत्र ज्ञानपाल ने अपनी घायल दादी प्रेमवती के साथ पहुंच 24 अक्टूबर 2018 को मझगवां थाने में तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसी दिन सुबह 10:30 बजे उसकी दादी घर पर थी। तभी गांव का लोकेंद्र सिंह उर्फ लोके बाबा उसके घर आया और दादी को जान से मारने की नियत से जमीन पर गिरा सीने में भाला मार दिया। जिससे उसकी दादी के सीने, पेट व हाथों में गंभीर चोटें आई। जैसे ही उसने देखा तो वह दादी को बचाने दौड़ा और चिल्लाया तो मौके पर पड़ोसी पहुंच गए। तभी आरोपित धमकी देते हुए भाग निकला। घटना के पीछे का कारण आरोपित का उसकी दादी से नाराज होना बताया। कहा कि लोकेंद्र के खराब चाल चलन को देख दादी उसे भी उससे मिलने जुलने से मना करती थी। जिससे वह दादी से नाराज रहता था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी ने आरोपित लोकेंद्र को घर में घुसकर भाला मार वृद्धा को घायल करने व धमकी देने का आरोपित माना। साथ ही उन्होंने आरोपित को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।